बिहार के पेंशनधारकों के लिए काम की खबर है। अगर आपने अबतक सामाजिक सुरक्षा पेंशन (Social Security Pension) के लिए जीवन प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो 11 दिन के अंदर पूरी कर लें, अन्यथा लाभ से वंचित हो सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने जीवन प्रमाणीकरण की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय की है।
यदि लाभार्थी तय तिथि तक अपना प्रमाणीकरण पूरा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन की राशि रोकी जा सकती है या उनका नाम लाभार्थी सूची से स्वतः हट सकता है। पेंशनधारी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस के माध्यम से बायोमैट्रिक प्रक्रिया द्वारा निःशुल्क जीवन प्रमाणीकरण करा सकते हैं।
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क्या है प्रक्रिया
- सीएससी (CSC) केंद्र: अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या ‘वसुधा केंद्र’ पर जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान) के माध्यम से प्रमाणीकरण करा सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
- प्रखंड कार्यालय (Block Office): संबंधित प्रखंड के आरटीपीएस (RTPS) काउंटर पर जाकर भी निशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराया जा सकता है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना शामिल है। इस योजना के तहत पात्र को 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। यह राशि हर महीने की 10 तारीख तक भेजी जाती है।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- बैंक पासबुक (Bank Passbook)
- पेंशन आईडी या लाभार्थी संख्या (Beneficiary ID)
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर व बैंक खाता
- बिहार का निवास प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र (जैसे वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र)।
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी।
- आय प्रमाण पत्र (केवल विधवा पेंशन के लिए)।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (केवल दिव्यांग पेंशन के लिए)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।