खान सर को कोर्ट से फिर मिली राहत, अगली सुनवाई तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी

पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर को अदालत की ओर से एक बार फिर राहत मिली है। उनकी जमानत की अवधि अगली सुनवाई तक बढ़ा दी गई है।
Khan Sir

पटना कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। शनिवार 20 जून को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पिछली बार गिरफ्तारी में मिली राहत को बरकरार रखा गया है।

आज हुई सुनवाई में पुलिस की तरफ से केस डायरी सबमिट कर दी गई है। वहीं खान सर की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ने के बाद पुलिस अब अगली तारीख तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इसके अलावा खान सर पक्ष के दूसरे लोगों को नो कोर्सिव दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 25 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई तक उनके खिलाफी किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई और बल प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

फायरिंग से जुड़ा है मामला

बता दें कि 2 जून की रात को खान ग्लोबल अकादमी के बाहर बवाल हुआ था। इसमें खान सर के दोनों गार्ड्स कर 2-2 राउंड फायरिंग करने का आरोप है। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये फायरिंग खान सर के निर्देश पर की गई थी। इसके बाद पुलिस ने FIR में फैजल खान का नाम भी जोड़ लिया था। वहीं ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को आरोपित बनाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।

पक्षपात के लग रहे आरोप

इस मामले में रौशन आनंद ने आरोप लगाया है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी तेजी से हुई लेकिन नामजद किए जाने के बावजूद भी खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि रौशन आनंद के छोटे भाई का शव नेपाल की एक होटल में संदिग्ध स्थिति में मिला था। इसके बाद फैजल पर हत्या का आरोप भी लगाया गया था।

Diksha Bhanupriy
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