राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 5 दिन के अंदर पूरा कर लें ये काम, वरना लाभ मिलना हो जाएगा बंद! कार्ड भी हो सकता है निरस्त

Ration Card e-KYC: अगर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने नजदीकी राशन डीलर की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ration card holder

अगर आप बिहार के राशन कार्ड धारक हैं, तो यह खबर आपके काम की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत लाभ उठा रहे सभी राशन कार्ड धारकों को अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार सत्यापन (e-KYC) करवाना अनिवार्य है।

अगर आप मुफ्त राशन का लाभ लेते है और आपने अबतक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो फटाफट करवा लें अन्यथा मार्च से मुफ्त राशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही राशन कार्ड निरस्त/ब्लॉक किया जा सकता है। आप अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर ई-पॉस (e-POS) मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान या आंखों की पुतली) सत्यापन करा सकते हैं।

राज्य के बाहर वाले कैसे करवा सकते हैं ई-केवाईसी

​बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग काम के सिलसिले में राज्य से बाहर (जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदि) रह रहे हैं, उन्हें केवाईसी के लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है। वे अपने वर्तमान निवास के पास की किसी भी सरकारी राशन दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्य सरकारों ने राशन का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी (Electronic Know Your Customer) अनिवार्य कर दिया है।

क्यों जरूरी है ई-केवाईसी

  • ई-केवाईसी यह एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसमें सत्यापन FPS पर बायोमेट्रिक से या राज्य पोर्टल पर OTP से (जहां उपलब्ध) किया जा सकता है। इसके लिए आधार और बायोमेट्रिक्स (अंगूठे का निशान या चेहरा) की जरूरत होती है। इसमें प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करवाना होता है।
  •  इसका ​उद्देश्य फर्जी राशन कार्डों की पहचान करना, मृतकों या अपात्र लोगों के नाम सूची से हटाना और यह सुनिश्चित करना कि राशन केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही मिले। अक्सर देखा गया है कि राशन कार्ड में उन लोगों के नाम भी चलते रहते हैं या बने हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या पात्र नहीं है। इस प्रक्रिया के जरिए अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से काट दिए जाते हैं।

ई-केवाईसी कैसे करें?

  • ऑफलाइन: अपने नजदीकी राशन दुकान (कोटेदार) के पास जाएं। वहां ई-पॉस (e-PoS) मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर (बायोमेट्रिक) सत्यापन करवाएं। यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
  • ​ऑनलाइन/ऐप: कुछ राज्यों में ‘Mera Ration’ ऐप या राज्य के खाद्य पोर्टल के माध्यम से आधार लिंक करने की सुविधा दी गई है, लेकिन अंतिम सत्यापन के लिए अक्सर बायोमेट्रिक की आवश्यकता होती है।

​जरूरी दस्तावेज

  • ​ओरिजिनल राशन कार्ड।
  • ​परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
  • ​आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (यदि ओटीपी की आवश्यकता हो)।

हेल्पलाइन नंबर: ई-केवाईसी प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी चाहिए तो बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों 1800-3456-194, 14445 और 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। अपने पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।

Pooja Khodani
लेखक के बारे में
Pooja Khodani

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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