बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) करवाने की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब राज्य के सभी लाभार्थी 31 मार्च 2026 तक अपना आधार सत्यापन (Electronic Know Your Customer) करवा सकते हैं। पहले यह समय सीमा 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित थी। बता दें कि राज्य में करीब 1.5 करोड़ लाभार्थियों का e-KYC लंबित है।
ध्यान रहे तय तारीख तक e-KYC ना कराने पर मुफ्त राशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही राशन कार्ड निरस्त/ब्लॉक किया जा सकता है, ऐसे में राशन डीलर के पास जाकर ई-पॉस (e-POS) मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान या आंखों की पुतली) सत्यापन करा सकते हैं। जो लोग राज्य से बाहर (जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात आदि) रह रहे हैं, उन्हें e-KYC के लिए बिहार आने की जरूरत नहीं है। वे अपने वर्तमान निवास के पास की किसी भी सरकारी राशन दुकान पर जाकर अपनी e-KYC करवा सकते हैं।
राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी है e-KYC
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ का निरंतर लाभ लेने के लिए आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले प्रत्येक सदस्य के लिए e-KYC जरूरी है। यदि परिवार में 5 सदस्य हैं, तो पांचों का सत्यापन अनिवार्य है।केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद सभी राज्य सरकारों ने राशन का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना हैं, ताकि पात्रों को राशन का लाभ मिल सकें।
- अक्सर देखा गया है कि राशन कार्ड में उन लोगों के नाम भी चलते रहते हैं या बने हुए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या पात्र नहीं है। इस प्रक्रिया के जरिए अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से काट दिए जाते हैं। e-KYC यह एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसमें सत्यापन FPS पर बायोमेट्रिक से या राज्य पोर्टल पर OTP से (जहां उपलब्ध) किया जा सकता है। इसके लिए आधार और बायोमेट्रिक्स (अंगूठे का निशान या चेहरा) की जरूरत होती है। इसमें प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करवाना होता है।
हेल्पलाइन नंबर: ई-केवाईसी प्रक्रिया में यदि किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी चाहिए तो बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों 1800-3456-194, 14445 और 1967 पर संपर्क कर सकते हैं। अपने पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या जिला आपूर्ति पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।






