बुरहानपुर में 17 नए मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू, इन्हे मिलेगी छूट

बुरहानपुर में 17 नए मरीज मिलने के बाद कर्फ्यू, इन्हे मिलेगी छूट

बुरहानपुर| शेख रईस| मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बुरहानपुर (Burhanpur) में शुक्रवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव (Corona POsitive) मिलने से हड़कंप मच गया है| जिले में कलेक्टर ने कर्फ्यू (Curfew) घोषित कर दिया है जो कि 3 मई मध्य रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा| इस दौरान किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूरी तरह प्रबंधित किया गया है| शहर की सीमा में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाना निषेधित रहेगा। शहर में दूध एवं पेयजल वितरण होम डिलेवरी के माध्यम से डोर-टू-डोर प्रातः 7 बजे से 9 बजे तथा शाम 6 बजे से शाम 8 बजे तक पूर्व से प्राप्त अनुमति के माध्यम से होगा।

सीएमएचओ डॉ.विक्रमसिंह वर्मा द्वारा बताया गया कि गुरूवार रात में 28 अप्रैल को भेजे गये 53 सेंपलों में से 32 व्यक्तियों की रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त हुई है। वहीं शुक्रवार दोपहर के बाद प्राप्त रिपोर्ट में 18 व्यक्तियों की कोरोना पॉजिटीव रिपोर्ट पुष्टि की गई है जिसमें एक रिसेंपलिंग रिपोर्ट शामिल है। इस प्रकार कुल 19 पॉजिटिव केस है। जिसमें मलकापुरा महाराष्ट्र निवासी मरीज भी शामिल है।

बुरहानपुर नगर में निम्नानुसार निषेधाज्ञा लागू
-बुरहानपुर शहर में किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णतः निषेधित रहेगा अर्थात सभी लोग अपने-अपने घरों के अंदर ही रहेंगे।
-बुरहानपुर शहर में किसी भी माध्यम से आने वाले बाहरी लोगों का आवागमन निषेधित किया जाता है। इसी तरह शहर की सीमा में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाना निषेधित रहेगा।
-बुरहानपुर शहर के सभी शासकीय/अशासकीय कार्यालय, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
-बुरहानपुर शहर में ट्रांसपोर्ट के सभी साधन जैसें-बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, साइकिल, कार का संचालन निषेध रहेगा।
-समस्त निर्माण कार्य एवं समस्त धार्मिक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे।
-बुरहानपुर शहर के लिए पूर्व से जारी समस्त प्रकार की अनुमतिया (पास) निरस्त की जाती है।
-बुरहानपुर शहर में दूध एवं पेयजल वितरण होम डिलेवरी के माध्यम से डोर-टू-डोर प्रातः 7 बजे से 9 बजे तथा शाम 6 बजे से शाम 8 बजे तक पूर्व से प्राप्त अनुमति के माध्यम से होगा।
-यह आदेश संपूर्ण बुरहानपुर शहर की सीमा हेतु पारित किया जाता है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 03/05/2020 की मध्य रात्रि 12 तक लागू रहेंगा।

इन्हे रहेगी छूट
-चिकित्सा सेवाओं में कार्यरत् सभी अधिकारी/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
-शहर की समस्त मेडिकल दुकानें चालू रहेंगी।
-इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट व सोशल मीडिया।
-शासकीय कर्तव्यों में कार्यरत् प्रशासनिक, पुलिस, स्वास्थ्य, पेयजल, विधुत आपूर्ति, अग्निशमन सेवा, दूरसंचार सेवाऐं एवं कोविड-19 के कार्य में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी।

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