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आधार कार्ड से जुड़े नियम बदले, UIDAI का किया ऐलान, आम आदमी जरूर जान लें, पढ़ें पूरी खबर 

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सरकार ने आधार से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। अब इसे बनवाने के लिए कुछ दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है। लिस्ट जारी हो चुकी है। आइए नए नियमों के बारे में जानें-
आधार कार्ड से जुड़े नियम बदले, UIDAI का किया ऐलान, आम आदमी जरूर जान लें, पढ़ें पूरी खबर 

Aadhar Card Update

आधार कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। पैन कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट तक सभी इससे लिंक्ड होते हैं। कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठाया जा सकता है। इससे जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। यूनिक इडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार बनवाने या अपडेट के लिए नए दस्तावेजों की लिस्ट जारी कर दी है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नए निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये बदलाव असेसमेंट ईयर 2025-26 और आधार एनरोलमेंट पर लागू होंगे।

नए नियम भारतीय नागरिक, 5 वर्ष से अधिक आयुवर्ग, विदेशों में रहने वाले इंडियन/ओसीआई कार्डहोल्डर्स और लेटीवी पर भारत में रहने वाले नागरिकों पर प्रभावी होगा। अधिसूचना के मुताबिक 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे भारतीय और एनआरआई बच्चों के लिए आधार (Aadhaar Card Rules) बनवाते समय बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। इसके बिना आधार एनरोलमेंट भी नहीं हो पाएगा।

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत  

  • आधार बनवाते समय या अपडेट कराते समय पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पेंशन कार्ड की जरूरत पड़ेगी।
  • इंडियन पासपोर्ट का इस्तेमाल एड्रेस, पहचान, रिलेशन और जन्मतिथि प्रमाण के लिए किया जा सकता है।
  • विदेशी नागरिकों के लिए विदेशी पासपोर्ट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, वीजा और एफआरआरओ से प्राप्त रेजिडेंट परमिट जैसे दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी।
  • नाम, लिंग या जन्मतिथि बदलवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन देने की जरूरत पड़ेगी।

आधार से जुड़े नए नियम भी जान लें 

नए नियमों के तहत एक व्यक्ति पर एक आधार नंबर मान्य होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक नंबर हैं तो पहला नंबर ही मान्य होगा। अब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए परिवार के मुखिया का आधार कार्ड और उनके साथ संबंध को साबित करने के लिए डॉक्युमेंट भी देना होगा। वहीं आधार बनवाने के लिए सिर्फ वैध दस्तावेज मान्य होंगे, इसका सत्यापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा चाहिए।

 

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Manisha Kumari Pandey
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