
Income Tax Rules: नया वित्तवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। साथ ही कई नए नियमों में बदलाव होगा। इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम लागू होंगे। जिसका असर टैक्सपेयर्स पर भी पड़ेगा। इस लिस्ट में आईटीआर फॉर्म और स्टैन्डर्ड डिडक्शन भी शामिल है। आइए एक नजर इन नियमों पर डालें-
नए टैक्स रिजिम होगा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन
1 अप्रैल से केंद्र सरकार नए टैक्स रिजिम को Default सेटिंग के तौर पर कार्यान्वित करेगी। मतलब यदि टैक्सपेयर्स पुराने सिस्टम को नहीं चुनते हैं तो इसका पालन स्वचालित रूप से होगा। नए टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स स्लैब को भी वित्तवर्ष 2024-25 के लिए अपरिवर्तित रहेंगे।
आईटीआर फॉर्म में संशोधन
आईटीआर 1 और आईटीआर-4 में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत आब इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने वाले व्यक्ति को अकाउंट टाइप और पिछले साल के सभी बैंक खातों का भी खुलासा करना होगा। इसके अलावा आईटीआर-4 के लिए फॉर्म 10-IEA फ़ाइल करने की जरूरत पड़ेगी।
स्टैन्डर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा
यदि टैक्सपेयर्स न्यू टैक्स रिजिम को चुनते हैं तो उन्हें स्टैन्डर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। 50,000 रुपए की छूट मिल सकती है। 7.5 लाख तक की रकम टैक्स फ्री होगी।
टैक्स छूट की सीमा में हुआ बदलाव
नए टैक्स रिजिम के तहत नई बदलाव किए गए हैं। इसमें से एक टैक्स छूट की सीमा है। अब टैक्सपेयर्स की 2.5 लाख की नहीं बल्कि 3 लाख तक की संपत्ति पर टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं धारा 87ए के तहत मिलने वाली छूट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है।

