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Tue, Dec 16, 2025

पैन कार्ड को जल्द कर लें आधार कार्ड से लिंक, वरना हो सकती है परेशानी, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जानें लास्ट डेट

Written by:Pooja Khodani
अगर आपका पैन कार्ड 1 अक्तूबर 2025 से पहले बना है, तो आपको आधार-पैन कार्ड को लिंक करवाना होगा, अन्यथा जनवरी से परेशानी हो सकती है।
पैन कार्ड को जल्द कर लें आधार कार्ड से लिंक, वरना हो सकती है परेशानी, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जानें लास्ट डेट

PAN TO AADHAAR CARD LINK: भारत के नागरिकों के पास राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के अलावा भी बहुत से दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है, इनमें से एक है पैन कार्ड । पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number- PAN) एक दस डिजिट का नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है।पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका पैन के साथ-साथ नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है। इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग, और अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है। कई सरकारी कामों के लिए पैन का आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

31 दिसंबर है पैन से आधार कार्ड लिंक की लास्ट डेट

केन्द्र सरकार ने पैन आधार कार्ड लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। तय समय तक ऐसा ना करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय यानी डिएक्टिवेट हो सकता है। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, आपकी सैलरी क्रेडिट होने में भी दिक्कत सकती है। इसके अलावा बैंक में खाता खोलना या इन्वेस्टमेंट करना भी मुश्किल हो सकता है। केन्द्र सरकार ने स्प्ष्ट किया है कि अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह वैलिड नहीं रहेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।

Online Process: कैसे करें पैन को आधार से लिंक

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल बेवसाइट www.inmcoetax.gov.in पर जाना होगा।
  • यहां होमपेज पर दिए ‘Link Aadhaar’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
  • अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP मिलेगा।
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के जरिए वेरीफाई करने के बाद
  • पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।
  • सभी जानकारी सही होने पर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

Offline Process : कैसे करें पैन को आधार से लिंक

  • आप एक एप्लिकेशन फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
  • यह सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर अपने नजदीकी पैन सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाएं।
  • वहां जाकर आपको पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और एप्लिकेशन फॉर्म जमा करना होगा।
  • फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रिसीप्ट यानी रसीद दी जाएगी, जिसकी मदद से आप आसानी से प्रोसेस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
  • इसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी जरूर लेकर जाएं।
  • एक बार चेक करें ले आपके पैन और आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसी सभी मैच है या नहीं वरना पहले उसे ठीक करवा लें, वरना परेशान होना पड़ सकता है।

कैसे चेक करें PAN कार्ड Aadhaar से लिंक है या नहीं

  • आयकर विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट (eportal.incometax.gov.in) या (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।
  • आपको यहां पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।इसके बाद पैन और आधार नंबर भरें।
  • अब आपको लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स देनी होगी।
  • स्क्रीन पर आए नोटिफिकेशन में आपको ‘Quick Links’ को सेलेक्ट करना है।
  • इसके बाद आधार को चुनें और पैन नंबर और आधार नंबर टाइप करें।
  • अब चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके कैप्चा दर्ज करें और सबमिट करें।
  • इसके बाद आपको आधार-पैन लिंक करने का कंफर्मेशन शो होगा।