फरवरी में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने कई बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई (RBI Action) की है। 17 बैंकों पर पेनल्टी लगाई गई है। यह कदम आरबीआई ने नियमों का सही से अनुपालन न होने पर उठाया था। एक बैंक पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। यह बैंक करीब 6 महीने तक लागू रहेगा। इसके अलावा एक सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। इसके बाद बैंक को कारोबार करने की अनुमति नहीं है।
11 फरवरी को जारी आदेश के तहत इंडियन मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक के पास कमी की कोई संभावना न होने के कारण यह कदम उठाया गया है। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ बसींक जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान भी नहीं कर सकता। हालांकि प्रत्येक खाताधारक डीआईसीजीसी से जमा राशि पर 5 लाख रुपये तक बीमा क्लेम कर सकते हैं।
इस बैंक पर लगा प्रतिबंध
अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देहरादून पर आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है। ग्राहकों खाते से पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। बैंक की समीक्षा सेंट्रल बैंक 6 महीने तक करेगा। इसका लाइसेंस अभी तक रद्द नहीं किया गया है। भविष्य में स्थिति को देखते हुए निर्देशों को हटाया जा सकता है। तब तक इस बैंक को बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी।
इन बैंकों पर लगा जुर्माना
- द महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, तेलंगाना
- द गुंटूर वुमन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
- द बेलागावी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटक
- द प्रकाश पुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु
- वीटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वीटा महाराष्ट्र
- मातोश्री महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, परनेर महाराष्ट्र
- सीएसबी बैंक लिमिटेड
- बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
- डीसीबी बैंक लिमिटेड
- द बरहमपुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा
- द गंगानगर सेकेंडरी सहकारी बैंक लिमिटेड, राजस्थान
- भारत को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) लिमिटेड
- द डाउन्ड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र
- द जेयपोर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ओडिशा
- अगरतला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, त्रिपुरा
- विजयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड राजस्थान
- जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, कानपुर, उत्तर प्रदेश






