जनवरी 2026 में अब तक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया चार बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगा चुका है। इस सूची में एक और सहकारी बैंक शामिल हो चुका है। दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है। इस कार्रवाई से संबंधित नोटिफिकेशन आरबीआई ने अपने आधिकारिक वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर 29 जनवरी 2026 को जारी किया है।
महाराष्ट्र के राजापुर में स्थित द राजापुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कदम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अलग-अलग प्रावधानों के तहत उठाया गया है। 31 मार्च 2025 को बैंक के वित्त स्थिति को चेक करने के लिए एक निरीक्षण किया था। इस दौरान नियमों अनुपालन में खामियों का खुलासा हुआ। जिसके बाद आरबीआई ने बैंक को कारण बताओं नोटिस जारी किया।
नोटिस पर प्राप्त जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई प्रस्तुतियों के आधार पर आरोप सही पाए गए। इसके बाद रिजर्व बैंक ने पेनल्टी लगाने का फैसला लिया।
बैंक ने तोड़े ये नियम
बैंक पर आरबीआई द्वारा जारी लोन एंड एडवांस से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप है। इसने निदेशक के रिश्तेदार को लोन मंजूर किया था। हालांकि इसका असर ग्राहकों और बैंक बीच हो रहे किसी भी लेनदेन पर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, “यह कार्रवाई रेगुलेटरी अनुपालन में खामियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई राय देना नहीं है।”
आरबीआई का नोटिफिकेशन यहाँ देखेंजनवरी में इन बैंकों पर लगा जुर्माना
- द नंदुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नंदुरा, महाराष्ट्र
- श्री सत्य साईं नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल मध्य प्रदेश
- श्री कन्याका नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, चंद्रपुर महाराष्ट्र
- पिंपरी चिंडवाड़ सहकारी बैंक मर्यादित, पिंपरी, महाराष्ट्र





