मई में लगातार रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का इंडिया की कार्रवाई (RBI Action) देखने को मिल रही है। अब आरबीआई में ने AKG इनफिन प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के खिलाफ निर्देशों का अनुपालन सही से अनुपालन न करने पर सख्त कदम उठाया है। 1.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई की जानकारी केंद्रीय बैंक ने 21 मई को अपनी आधिकारिक वेबसाइट http://www.rbi.org.in पर दी है।
पेनल्टी से संबंधित आदेश बैंक को 18 मई को जारी किया गया था। यह कदम आरबीआई अधिनियम 1934 के विभिन्न प्रावधानों के तहत उठाया गया है। जब आरबीआई को यह पता चला दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है, तो इसी आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया। नोटिस पर मिले जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दी गई मौखिक दलीलों पर विचार करने के बाद पेनल्टी लगाने का फैसला आरबीआई ने लिया।
कंपनी ने तोड़े ये नियम
इस कंपनी ने अपनी चुकता इक्विटी पूंजी (Paid UP Equity Capital) में से 26% से अधिक के शेयर होल्डिंग में बदलाव किए। यह कदम कंपनी ने आरबीआई से लिखित अनुमति के बिना उठाया। ऐसे में सेंट्रल बैंक द्वारा जारी “शेयर होल्डिंग या नियंत्रण के अधिकरण” पर जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ। आरोप सही साबित होने पर पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया।
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
इस कार्रवाई का असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। इसकी पुष्टि खुद आरबीआई ने की है। सेंट्रल बैंक ने कहा कि, “यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में पाई गई कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है। न ही कंपनी के खिलाफ भविष्य में होने वाली आरबीआई की किसी भी कार्रवाई पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।”






