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इन 2 बैंकों ने तोड़े नियम, RBI ने उठाया सख्त कदम, ठोका भारी-भरकम जुर्माना, कहीं इनमें आपका Account तो नहीं?

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आरबीआई ने दो प्राइवेट बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है। नियम तोड़ने का आरोप है। कार्रवाई से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 
इन 2 बैंकों ने तोड़े नियम, RBI ने उठाया सख्त कदम, ठोका भारी-भरकम जुर्माना, कहीं इनमें आपका Account तो नहीं?

एक बार फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की कार्रवाई सामने आई है। देश के दो प्रसिद्ध प्राइवेट बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में आरबीआई ने बयान भी जारी किया है।साइबर सिक्योरिटी, ऑफिस अकाउंट और डेबिट-क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।

आईसीआईसीआई बैंक ने 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं एक्सिस बैंक पर 29.60 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। मार्च 2023 में आरबीआई द्वारा बैंकों के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण किया गया था। इस दौरान दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमियों का खुलासा हुआ। जिसके बाद बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्राप्त जवाब और जांच के बाद पेनल्टी लगाने का फैसला केन्द्रीय बैंक ने लिया। हालांकि इसका प्रभाव ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

आईसीआईसीआई बैंक पर लगे ये आरोप 

आईसीआईसीआई बैंक निर्धारित समय के भीतर आरबीआई को साइबर सुरक्षा की घटना की सूचना देने में विफल रहा। कुछ श्रेणियों के खातों के लिए अलर्ट भेजने के लिए एक मजबूत सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी नहीं किया। इसके अलावा कुछ ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड बिल/स्टेटमेंट भेजने में भी विफल रहा, लेकिन भुगतान में देरी पर चार्ज लगाया।

ऐक्सिस बैंक ने तोड़े ये नियम 

बैंक ने कुछ आंतरिक या कार्यालय खातों के जरिए अनधिकृत या असंबंधित प्रविष्टियाँ भेजी हैं। आरबीआई ने यह कदम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47ए(1)(सी) और 46(4)(i) के प्रावधानों के तहत उठाया है।

इन बैंकों पर भी गिरी गाज 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तीन अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। आईडीबीआई बैंक पर 31.80 लाख रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।

Manisha Kumari Pandey
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