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MPPSC : आयोग ने जारी की विज्ञप्ति, परीक्षा के लिए बदले नियम, उम्मीदवारों के लिए जानना जरूरी

Written by:Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। MPPSC ने अपने उम्मीदवारों (Candidates) को बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा सहायक संचालक भर्ती परीक्षा 2019 (Assistant Director Recruitment Exam 2019) में नए आरक्षण प्रावधान (Reservation process) को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही MPPSC द्वारा इसके आधिकारिक विज्ञप्ति भी घोषित की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पुराने परीक्षा में अब नए आरक्षण नियम तय किए जा रहे हैं।

लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञप्ति संख्या 10422 3 फरवरी को जारी की गई है। जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण कृषि विकास विभाग के सहायक संचालक किसान कल्याण और कृषि विस्तार ऑनलाइन परीक्षा 2019 परीक्षा के नियमों में संशोधन किया गया है। दरअसल सहायक संचालक कृषि कल्याण एवं कृषि विकास ऑनलाइन परीक्षा 2019 28 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी।

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जिसमें चयन प्रक्रिया में क्रमांक 3 के बिंदु को परीक्षा परिणाम अथवा आरक्षण प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं बिंदु क्रमांक क-ख ग को विलोपित किया गया है और इसके जगह पर परीक्षा के परिणाम राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के संशोधन के अनुसार घोषित किए जाएंगे। बता दे कि राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015, नए आदेश के साथ 20 दिसंबर 2021 को संशोधित किया गया था।

वही जारी विज्ञप्ति में MPPSC द्वारा कहा गया है कि सहायक संचालक किसान कल्याण कृषि विकास परीक्षा 2019 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जिस पर फरवरी 2021 में परीक्षा का आयोजन किया गया था। वहीं आरक्षण नियम में संशोधन के बाद भर्ती प्रक्रिया जिसमें आवेदनों परीक्षा के आयोजन पुराने नियम के अनुसार हुए हैं। उसके परिणाम जल्द ही नए आरक्षण नियमों के अनुसार जारी किए जाएंगे।

इसे यह तो स्पष्ट है कि अब MPPSC द्वारा पुरानी परीक्षा में पुराने नियमों से हुए परीक्षा के आयोजन के रिजल्ट आरक्षण नियमों के अनुसार ही तय किए जाएंगे। इसके लिए जारी रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा और नए आरक्षण नियमों को तरजीह देते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उम्मीदवारों के रिजल्ट तैयार किए जाएंगे।

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