“अमित शाह-PM मोदी की कृपा से मेरा बेटा जेल में..” दिवाली के दिन भावुक हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, लगाया ये आरोप

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश को जेल में बंद बेटे चैतन्य से मिलने की अनुमति नहीं मिली जिसके बाद भूपेश बघेल भावुक नजर आए। इतना ही नहीं भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली।
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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने अमित शाह और पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाया है। दिवाली के मौके पर जब भूपेश जेल में बंद बेटे चैतन्य मिलने गए तो जेल प्रशासन उनको मिलने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली। बता दें कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य शराब घोटाले में आरोपी हैं जिस वजह से वे जेल में बंद हैं।

भूपेश बघेल को नहीं मिली बेटे से मिलने की अनुमति

जब भूपेश बघेल को जेल में बंद बेटे चैतन्य से मिलने की अनुमति नहीं मिली तो वे केंद्र सरकार पर भड़क गए। मेरा बेटा जेल में है। जेल में ईद, दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर उन्हें अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति होती है। मुझे अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। अन्य कैदियों के रिश्तेदारों को भी मिलने से रोका जा रहा है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कृपा से मेरा बेटा जेल में है। कैदियों को रक्षाबंधन, ईद और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान अपने परिवारों से मिलने की अनुमति दी जाती है। लेकिन मुझे इस दिवाली अपने बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाया आरोप

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि दो दशक पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था। पर दीवाली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है। आज दीवाली है पर मुझे उससे मिलने की अनुमति नहीं है। बहरहाल, सबको दीवाली की शुभकामनाएं।

क्यों जेल में बंद हैं चैतन्य?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य को 18 जुलाई, 2025 को उनके जन्मदिन पर भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। चैतन्य पर 2,000 करोड़ के शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनकी जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चैतन्य को 29 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा।

भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वे उनके साथ सहयोग करेंगे।

Shyam Dwivedi
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Shyam Dwivedi

7 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.

पत्रकार वह व्यक्ति होता है जो समाचार, घटनाओं, और मुद्दों की जानकारी देता है, उनकी जांच करता है, और उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे अखबार, टीवी, रेडियो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करता है। मेरा नाम श्याम बिहारी द्विवेदी है और मैं पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। View all posts by Shyam Dwivedi →
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