छत्तीसगढ़ के 1.46 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य की विष्णुसाय सरकार ने पेंशनरों के महंगाई राहत की दरों में संशोधन करते हुए सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे पेंशनरों की महंगाई राहत में 3% और छठवें वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत में 5% की वृद्धि की है। इस संबंध में वित्त विभाग ने 8 अप्रैल 2026 को आदेश भी जारी कर दिए हैं।
वित्त विभाग केे आदेश के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले पेंशनरों व परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन , परिवार पेंशन पर दिनांक 1 जनवरी 2026 से 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत डीआर (महंगाई राहत) मिलेगा। वहीं छठवें वेतमान के पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से 5 प्रतिशत की बढोत्तरी के साथ 252 की जगह 257 फीसदी महंगाई राहत मिलेगा। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, ऐसे में जनवरी से मार्च 2026 तक का बकाया अप्रैल की पेंशन के साथ मई में मिलेगा। फैसले से पेंशनरों की मासिक पेंशन में 1,500 से 2,000 रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है
आदेश में लिखा गया है कि जिन पेंशनभोगियों ने अपनी पेंशन का एक हिस्सा परिवर्तित कर लिया है, वे अपनी मूल पेंशन (परिवर्तन से पहले की पेंशन) पर महंगाई राहत के हकदार होंगे। महंगाई राहत के भुगतान में रुपये का अपूर्ण भाग अगले रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा। भुगतान के बाद, महंगाई राहत राशि का सत्यापन छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित महालेखाकार से कराया जाना चाहिए। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसे अगले महीने के भुगतान में समायोजित किया जाना चाहिए।
Finance department order







