
CG Government employees Allowance: छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की विष्णु साय सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्तों की दरों में संशोधन किया है। वित्त विभाग छग शासन ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। यह वृद्धि 2016 के बाद की गई है।
श्रेणी के हिसाब से कर्मचारियों को इस तरह मिलेगा लाभ
- वित्त विभाग के आदेश के तहत, , लोक वाहन या सड़क यात्रा में श्रेणी ए, बी और सी के सरकारी कर्मचारी को वातानुकूलित बस से यात्रा की पात्रता होगी।
- श्रेणी डी के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित डीलक्स बस और वीडियो कोच से यात्रा की पात्रता होगी।
- श्रेणी ई के सरकारी कर्मचारियों को गैर वातानुकूलित फास्ट पैसेंजर और सुपर एक्सप्रेस बस से यात्रा की पात्रता होगी।
- हवाई यात्रा के लिए एच.ए.जी वेतनमान प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर एक्सीक्यूटिव क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
- वेतन लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) या इससे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा के पात्र होंगे।
- वर्ग तीन कर्मियों को राजधानी तेजस और वंदेभारत ट्रेन में एसी थ्री टीयर यात्रा का भाड़ा दिया जाएगा। इन कर्मचारियों को 1500 रूपए तक होटल ,300 रूपए तक का भोजन और 300 रूपए टैक्सी भाड़ा दिया जाएगा।
कार से सफर करते है तो इस तरह मिलेगा लाभ
- आदेश के तहत ए और बी श्रेणी के कर्मचारी अगर खुद की कार से सफर करते हैं, तो प्रति कि.मी. की दर से 12 रुपये मिलेंगे।
- एसी टैक्सी से सफर करते है तो 14 रुपये प्रति कि. मी. मिलेंगे, हालांकि टैक्सी की पात्रता तब होगी जब वास्तव में टैक्सी से यात्रा की गई हो और इसकी रसीद हो।
- श्रेणी सी के लिए खुद की कार से 12 रुपये प्रति कि.मी की पात्रता होगी।

लेखक के बारे में
Pooja Khodani
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.
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