
डबरा। अगर आपका संपत्ति कर या जल शुल्क लंबे समय से बकाया है और उस पर अधिभार भी जुड़ चुका है, तो 12 सितंबर को इसे जमा करना फायदे का सौदा हो सकता है। डबरा में शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बकाया राशि जमा करने पर शासन के नियमों के अनुसार अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट का लाभ मिल सकेगा।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 को डबरा सिविल न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इसका समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित है। संपत्ति कर और जल शुल्क के बकायादार यहां पहुंचकर अपनी बकाया राशि जमा कर सकते हैं।
समझिए, छूट टैक्स में नहीं बल्कि अधिभार में
यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है। 100 प्रतिशत तक की छूट मूल संपत्ति कर या जल शुल्क में नहीं है। राहत उस अधिभार में मिलेगी, जो बकाया राशि समय पर जमा नहीं करने के कारण जुड़ा है। कितनी छूट मिलेगी, यह शासन के लागू नियमों और संबंधित बकाया राशि के अनुसार तय होगा।

यानी जिन लोगों का टैक्स या जल शुल्क लंबे समय से बाकी है और उसके कारण अधिभार बढ़ता जा रहा है, उनके लिए नेशनल लोक अदालत बकाया चुकाने के साथ अतिरिक्त बोझ कम करने का मौका है।
एक दिन का मौका, पुराने बकायादारों को मिल सकती है राहत
नगर पालिका परिषद डबरा ने शहर के संपत्ति कर और जल शुल्क बकायादारों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। इसके लिए 12 सितंबर को सिविल न्यायालय परिसर पहुंचकर बकाया जमा कराया जा सकेगा।
साथ ही लोगों से आगे संपत्ति कर और जल शुल्क समय पर जमा करने की भी अपील की गई है, ताकि बकाया बढ़ने के साथ अधिभार की स्थिति न बने।
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