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22 नवंबर को निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं दिया जाएगा योजना का लाभ, माफ होंगे बिल

Written by:Kashish Trivedi
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22 नवंबर को निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ताओं दिया जाएगा योजना का लाभ, माफ होंगे बिल

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Zone Electricity Distribution Company) द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers)  को समाधान योजना (samadhaan yojna) के तहत Electricity Bill का त्वरित लाभ पहुँचाने के लिए वृत्त एवं संभागीय मुख्यालयों पर 22 नवंबर को समाधान योजना शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर में उपभोक्ताओं को समाधान योजना के बारे में बताया जाएगा।

साथ ही उपभोक्ताओं को योजना के विकल्पों का चयन, बकाया भुगतान के विकल्प, योजना में मिलने वाले लाभ आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी तथा विकल्प चयन करने वाले उपभोक्ताओं का मौके पर ही बिल लिया जाकर योजना का लाभ दिया जाएगा। कंपनी ने बताया है कि सोमवार को आयोजित होने वाले समाधान योजना शिविरों में माननीय मंत्री, क्षेत्रीय विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

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मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालकगणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि राज्य शासन के निर्णयानुसार कोरोना महामारी के दौरान एक किलोवाट तक के निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त 2020 तक की आस्थगित की गई बकाया राशि के भुगतान में राहत देने के लिए लागू की गई ‘‘समाधान योजना‘‘ का पात्र उपभोक्ताओं को त्वरित लाभ दिया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु कंपनी द्वारा वृत्त एवं संभागीय मुख्यालयों पर शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। इस संबंध में कंपनी के सभी मैदानी अधिकारियों को शिविर आयोजन करने एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को बिल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए उन्हें बिल भुगतान करने में राहत देने के उद्देश्य से ‘‘समाधान योजना” लागू की है। योजना में आस्थगित राशि के भुगतान हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं। पहले विकल्प में अस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एक मुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 40 प्रति मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।

दूसरे विकल्प के रूप में आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। एक किलोवाट भार तक के निम्न आय घरेलू बिजली उपभोक्ता अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021 तक योजना का लाभ ले सकते हैं।

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