युसूफ पठान को झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने जमीन विवाद में दी कड़ी फटकार

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन विवाद में कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।
युसूफ पठान को झटका, गुजरात हाईकोर्ट ने जमीन विवाद में दी कड़ी फटकार

तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर युसूफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन विवाद में कोर्ट ने उन्हें किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सेलिब्रिटी के लिए अलग नियम नहीं बनाए जा सकते। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या युसूफ पठान स्वेच्छा से वडोदरा नगर निगम का कब्जाया हुआ प्लॉट खाली करेंगे या फिर नगर निगम को बुलडोजर एक्शन करना पड़ेगा।

सुनवाई के दौरान युसूफ पठान ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है और कोर्ट से अनुरोध किया कि वह आज की बाजार कीमत चुकाने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बंगले के पास की यह जमीन उन्हें आवंटित की जानी चाहिए। हालांकि, न्यायमूर्ति मोना भट्ट ने उनकी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर होने के बावजूद सरकारी जमीन पर कब्जा करना शर्मनाक है।

युसूफ पठान को बड़ा झटका

गुजरात हाईकोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति की भुगतान करने की तत्परता अवैध कब्जे को वैध नहीं बना सकती। कोर्ट ने युसूफ पठान को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश के “लॉ मेकर” हैं और जनता के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन इसके उलट आप खुद अतिक्रमण कर रहे हैं। यह पूरा विवाद तब सामने आया जब युसूफ पठान लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें वडोदरा से उठाकर पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से टिकट दिया था, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को हराया था।

हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब युसूफ पठान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वडोदरा नगर निगम पहले ही जमीन खाली करने का नोटिस दे चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि पठान खुद जमीन खाली करते हैं या फिर नगर निगम को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ युसूफ पठान के लिए झटका है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा चेहरा क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर है।

लेखक के बारे में
Follow Us :GoogleNews