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कलेक्टर महोदय Amazon पर बिक रही “कार्बाइड गन” की खरीद को कैसे रोकेंगे?

Written by:Atul Saxena
Last Updated:
ग्वालियर जिला मजिस्ट्रेट ने एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जिले में 'कार्बाइड गन' के निर्माण, खरीद, बिक्री और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर महोदय Amazon पर बिक रही “कार्बाइड गन” की खरीद को कैसे रोकेंगे?

ग्वालियर जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण और जन सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट (DM) ने एक आदेश जारी कर पूरे ग्वालियर जिले की सीमा में ‘कार्बाइड गन’ के निर्माण, क्रय, विक्रय और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। लेकिन इस आदेश के बाद एक बड़ा सवाल जिले के निवासियों के मन में कौंध रहा है वो ये कि ऑनलाइन बिक रहीं कार्बाइड गन की बिक्री पर कैसे प्रतिबंध लगेगा?

प्रशासन का यह फैसला आम जनता को तेज और आकस्मिक धमाकों से होने वाली परेशानी और भय से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। अक्सर किसान अपनी फसलों को नीलगाय और अन्य जंगली जानवरों से बचाने के लिए इन गनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी आवाज किसी असली हथियार के फायर जैसी होती है, जिससे भ्रम और दहशत का माहौल बनता है।

क्या है कार्बाइड गन और क्यों है खतरनाक?

कार्बाइड गन एक ऐसा उपकरण है जिसमें कैल्शियम कार्बाइड और पानी की रासायनिक क्रिया से एसिटिलीन गैस बनाई जाती है। इस गैस को जब स्पार्क मिलता है तो एक बहुत तेज धमाका होता है। इसकी आवाज 120-130 डेसिबल तक होती है, जो किसी पटाखे या गोली की आवाज के बराबर है। इस तरह के तेज धमाके न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि आम लोगों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए खतरनाक भी हो सकते हैं।

आदेश में दिए गए स्पष्ट निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में कोई भी व्यक्ति या संस्था न तो कार्बाइड गन का निर्माण करेगी, न ही उसे खरीदेगी या बेचेगी और न ही उसका उपयोग करेगी। यह प्रतिबंध जिले की शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन पर BNS के तहत होगी कार्रवाई

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो भी इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। धारा 223 के अंतर्गत किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करना एक दंडनीय अपराध है। प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

अमेजन पर जारी है बिक्री 

ग्वालियर जिला प्रशासन के इस आदेश के बाद अब जिले की जनता के मन में एक सवाल उठ रहा है और वो प्रशासन से इसका जवाब मांग रही है कि जिले में कार्बाइड गन के निर्माण और बिक्री को तो प्रतिबंधित कर दिया गया है लेकिन ये ऑनलाइन अमेजन पर बिक रही है और लोग खरीद रहे हैं तो इसे कैसे रोका जायेगा ?

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Atul Saxena
लेखक के बारे में
पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena
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