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चाइनीज मांझे पर ग्वालियर में भी सख्ती, दुकानों का निरीक्षण, जिला प्रशासन ने दी चेतावनी

Written by:Atul Saxena
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कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिलेवासियों से भी अपील की है कि वे पशु-पक्षियों व मानव जीवन को नुकसान पहुँचाने वाले चाइनीज मांझा से अपने बच्चों को पतंग न उड़ाने दें। यह मांझा खुद के साथ-साथ अन्य लोगों के जीवन के लिये भी खतरा बन सकता है।
चाइनीज मांझे पर ग्वालियर में भी सख्ती, दुकानों का निरीक्षण, जिला प्रशासन ने दी चेतावनी

Gwalior Chinese Manjha Action

चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए पूरे प्रदेश में सख्ती बरती जा रही है, इंदौर भोपाल, जबलपुर सहित अन्य जिलों में लगातार छापामार एक्शन हो रहा है अब ग्वालियर में भी सख्ती शुरू हो गई है, ग्वालियर जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर में दुकानों का निरीक्षण अभियान के तौर पर किया जा रहा है। प्रशासन ने चेतावनी दी है प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का निर्माण, भण्डारण, बिक्री होते मिली टीओ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चाइनीज मांझा अर्थात नायलोन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर  रुचिका चौहान ने जिले के सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिबंधित मांझे के निर्माण, भण्डारण, विक्रय व उपयोग को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। इस परिपालन में भितरवार, डबरा से लेकर ग्वालियर शहर में राजस्व अधिकारियों द्वारा पतंग व मांझा बेचने वाली दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

बच्चों को भी चाइनीज मांझे से दूर रखने की अपील 

कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिलेवासियों से भी अपील की है कि वे पशु-पक्षियों व मानव जीवन को नुकसान पहुँचाने वाले चाइनीज मांझा से अपने बच्चों को पतंग न उड़ाने दें। यह मांझा खुद के साथ-साथ अन्य लोगों के जीवन के लिये भी खतरा बन सकता है। इसलिये मकर संक्रांति व अन्य अवसरों पर आयोजित होने वाले पतंग महोत्सव में इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस मांझे से वे पतंग उड़ाने जा रहे हैं वह कहीं चाइनीज मांझा तो नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझा बेचने की जुर्रत करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई की जायेगी।

चाइनीज मांझे पर जिले में लगा है प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान 19 दिसम्बर 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत आदेश जारी कर जिले की सीमा के अंतर्गत चाइनीज मांझा के निर्माण, भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों एवं जिले के सभी एसडीएम को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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Atul Saxena
लेखक के बारे में
पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena
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