आज हरियाणा के 1.20 लाख अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है। दरअसल, आज www.securedemployee.csharyana.gov.in के नाम से एक पोर्टल की शुरुआत होगी, जिसके माध्यम से कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत ऑनलाइन आवेदन और निपटान किया जाएगा। जानकारी दें दें कि दो दिन पहले ही मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया था। इस पत्र में लिखा गया था कि अनुबंध कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी मामलों का निपटान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत अब किसी भी प्रकार के भौतिक या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन्हें मान्य माना जाएगा।
सत्यापन 28 फरवरी 2026 तक किया जाएगा
जानकारी दें कि नियमों के तहत अब अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण कराना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी 2026 तक इस पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज अपलोड होने के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सेवा रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। यह सत्यापन 28 फरवरी 2026 तक किया जाएगा और इसके बाद वित्त विभाग द्वारा संबंधित कर्मचारी के लिए सुपर न्यूमेररी पोस्ट का सृजन 31 मार्च 2026 तक किया जाएगा।

लेटर मिलने में थोड़ा समय लगेगा
वहीं, लेटर मिलने में थोड़ा समय लगेगा। दरअसल, संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा अंतिम स्वीकृति एवं सेवा सुरक्षा प्रस्ताव से संबंधित पत्र 30 अप्रैल 2026 तक जारी किए जाएंगे। इसके अलावा बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के तहत निर्धारित तिथियों का कड़ाई से पालन करें और तय समय सीमा में अपने कार्य सुनिश्चित करें। यदि किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन में कमी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।





