Harayana minimum wage hike :हरियाणा के हजारों अंशकालिक एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने इन वर्कर्स के वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। नई संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश भी जारी कर दिया है। यह आदेश सभी सरकारी विभागों, बोर्ड्स, कॉरपोरेशन्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम कर रहे अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू होगा।
लेवल के हिसाब से बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन
हरियाणा सरकार ने राज्य के जिलों को सामाजिक-आर्थिक और विकास के अंतर को ध्यान में रखते हुए तीन हिस्सों कैटेगरी-I, कैटेगरी-II और कैटेगरी-III में बांटा है।इसके तहत हर एक वर्ग के अंतर्गत अलग-अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
- स्तर-1 के कर्मचारियों को वेतन: जिलों में स्तर-1 के कर्मचारियों को अब 19,900 रुपये महीना, 765 रुपये प्रतिदिन और 96 रुपये प्रति घंटे का वेतन मिलेगा। स्तर-2 के कर्मचारियों को 23,400 रुपये महीना, 900 रुपये प्रतिदिन और 113 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा।स्तर-3 में 24,100 रुपये महीना, 927 रुपये प्रतिदिन और 116 रुपये प्रति घंटे वेतन तय किया गया है.
- स्तर-2 के कर्मचारियों को वेतन: जिलों में स्तर-1 के कर्मचारियों का महीना वेतन 17,550 रुपये, दिन वेतन 675 रुपये और प्रति घंटा दर 84 रुपये वेतन मिलेगा।स्तर-2 के कर्मियों को 21,000 रुपये महीना, 808 रुपये दिन और 101 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। स्तर-3 के लिए 21,700 रुपये महीना, 835 रुपये दिन और 104 रुपये प्रति घंटे की दरें तय की गई हैं।
- स्तर-3 के कर्मचारियों को वेतन: जिलों में स्तर-1 के लिए 16,250 रुपये महीना, 625 रुपये दिन और 78 रुपये प्रति घंटा वेतन मिलेगा। स्तर-2 पर 19,800 रुपये महीना, 762 रुपये दिन और 95 रुपये प्रति घंटा, जबकि स्तर-3 पर 20,450 रुपये महीना, 787 रुपये दिन और 98 रुपये प्रति घंटा वेतन तय किया गया है।
HR Department Order







