हरियाणा के पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी है। बजट सत्र से पहले राज्य की नायब सैनी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भत्तों एवं वित्तीय सहायता योजनाओं की दरों में वृद्धि की है। राज्य सरकार की ओर से कुल 13 कैटेगरी में पेंशन की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे प्रदेश के 30 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
नई दरें नवबंर 2025 से लागू होंगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान फरवरी 2026 में लाभार्थियों को किया जाएगा। दिसंबर 2025 महीने की राशि शुक्रवार (13 फरवरी 2026) तक और नवंबर 2025 महीने का पैसा सोमवार (16 फरवरी 2026) तक खातों में पहुंच जाएगा। इस संबंध में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग द्वारा जारी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
किन-किन योजनाओं में हुई बढ़ोतरी?
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत इन श्रेणियों की पेंशन व सहायता में इजाफा किया है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (Old Age Pension)
- विधवा एवं बेसहारा महिला पेंशन
- अविवाहित और विधुर (Widower) पेंशन
- लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- दिव्यांगजन पेंशन (बौने व्यक्तियों सहित)
- निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता।
- विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना-2023।
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
- दुर्लभ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता
- स्टेज-3 एवं स्टेज-4 कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता और किन्नर पेंशन योजना
इन पेंशनधारकों को मिलेंगे 3000 की जगह 3200 रुपए
लाडली सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन (बौने व्यक्तियों सहित), निराश्रित महिलाओं एवं विधवाओं को वित्तीय सहायता, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना-2023, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दुर्लभ रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज-3 एवं स्टेज-4 कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता और किन्नर पेंशन योजना के तहत अब लाभार्थियों को 3200 रुपये प्रतिमाह पेंशन/सहायता प्रदान की जाएगी।
अन्य विशेष भत्तों में बदलाव
- निराश्रित बच्चे: एक बच्चे के लिए 2,300 रुपये और दो बच्चों के लिए 4,600 रुपये मिलेंगे।
- स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चे: सहायता राशि 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,600 रुपये कर दी गई है।
- कश्मीरी प्रवासी परिवार: प्रति व्यक्ति सहायता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 1,700 रुपये की गई है (अधिकतम सीमा 8,500 रुपये प्रति परिवार)।
- एसिड अटैक पीड़ित: विकलांगता के स्तर के आधार पर इनकी सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर 3200 रुपये प्रतिमाह। 40 से 50 प्रतिशत दिव्यांगता पर 8000 रुपये, 50 से 60 प्रतिशत दिव्यांगता पर 11200 रुपये , 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 14400 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।





