हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत काम कर रहे अनुबंधित, कौशल रोजगार निगम (HKRNL) और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ने वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए हर महीने की 7 तारीख तक वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए फंड की उपलब्धता, बिलों की प्रोसेसिंग और भुगतान की स्थिति की समयसीमा भी तय कर दी गई है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि निदेशक (वित्त और लेखा) को हर महीने की 25 तारीख तक सभी जिलों में फंड की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी और इसकी जानकारी मिशन निदेशक को देनी होगी। इसके अलावा निदेशक (प्रशासन), DDO और DD बिल शाखा को सभी अनुबंधित और आउटसोर्स कर्मचारियों के बिल समय पर प्रोसेस करने होंगे। हर महीने की 7 तारीख तक इन कर्मचारियों (NHM/HKRNL) का वेतन अनिवार्य रूप से उनके खातों में आ जाना चाहिए।
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NHM की ओर से जारी कार्यालय आदेश में यह भी कहा गया है कि पहले भी समय पर वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इसके कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी हो रही है। इसका प्रमुख कारण बिलों का देर से जमा बोना और प्रोसेसिंग में देरी है।
आगे आदेश में कहा गया है कि निदेशक (वित्त और लेखा) या राज्य वित्त प्रबंधक को हर महीने की 8 तारीख तक प्रबंध निदेशक (MD) को वेतन वितरण की स्थिति से अवगत कराना होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद किसी भी स्तर पर होने वाली देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।
यदि बिलों को पास करने या वेतन जारी करने में लापरवाही पाई जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सभी शाखा अधिकारियों को “कार्यालय प्रक्रिया नियमावली” के तहत फाइलों और आवश्यक दस्तावेजों (PUCs) को समय पर निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।