कर्मचारियों को तोहफा, मिलेगा 13,000 रू का फेस्टिवल एडवांस, 17 अक्टूबर तक खाते में आएगी राशि, ये रहेंगे नियम-शर्ते

दशहरे से पहले हरियाणा सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 13,000 रुपये का फेस्टिवल एडवांस देने का फैसला किया है, इसके लिए कर्मचारी 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते है।
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Haryana Group D Employees Advance Salary : हरियाणा के ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने दशहरे से पहले इन कर्मचारियों को तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सभी स्थायी और अस्थायी नियमित कर्मचारियों को 13 हजार रुपए का फेस्टिवल एडवांस देने का फैसला किया है। यह राशि पिछली बार से 1 हजार ज्यादा है, 2024 में एडवांस सैलरी 12000 थी ।राहत की बात ये है कि इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा और कर्मचारी किस्तों में राशि वापस लौटा सकेंगे।इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश भी जारी कर दिया है।

14 अक्टूबर तक आवेदन, 17 अक्टूबर को खाते में आएगी राशि

  • वित्त विभाग के आदेशानुसार, फेस्टीवल एडवांस लेने के इच्छुक कर्मचारियों को 14 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा।17 अक्टूबर तक यह राशि खातों में भेजी जाएगी। इसकी वसूली दस समान किस्तों में की जाएगी। कुछ विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को यह अग्रिम राशि नहीं मिलेगी।
  • यह अग्रिम राशि स्थायी एवं अस्थायी, दोनों प्रकार के नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगी, बशर्ते उनके अगले 10 माह तक सेवा में बने रहने की संभावना हो।
  • अस्थायी कर्मचारियों के लिए अग्रिम राशि एक स्थायी कर्मचारी की जमानत पर ही स्वीकृत की जाएगी।
  • अग्रिम संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और यह राशि 10 समान मासिक किस्तों में वापस ली जाएगी। अग्रिम का दुरुपयोग करने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी से 10 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ

  • वर्क-चार्ज स्टाफ, आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों और अनुबंधित कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
  • यह सुविधा ऐसे कर्मचारियों को भी नहीं मिलेगी जो निलंबित हैं या जिनके विरुद्ध हरियाणा सिविल सेवा (शिकायत एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के अंतर्गत कार्यवाही लंबित है।
  • मूल विभाग द्वारा ऐसे कर्मचारियों को भी अग्रिम राशि प्रदान नहीं की जानी चाहिए जो किसी अन्य सरकारी विभाग, निगम या स्थानीय निकाय आदि में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
  • यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो फेस्टिवल एडवांस केवल एक को ही दिया जाएगा।
  • यदि किसी अयोग्य कर्मचारी को अग्रिम स्वीकृत किया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी पर होगी और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

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