मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने 3 जुलाई को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस मामले पर विस्तृत चर्चा करने के बाद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। A+प्लस तबादला मामलों का आदेश शुक्रवार रात 8:00 बजे तक हर हाल में जारी करने को कहा गया है। ताकि प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणाओं पर फैसला लेकर इसके पालन की समय सीमा भी निर्धारित की है। अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर इससे जुड़ी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में बतानी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ए+ मॉनिटरिंग से जुड़े तबादलों में किसी भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरों को समय-सीमा और निर्देशों का खास पालन करने को भी कहा गया है।
कई विभागों में तबादला आदेश लंबित
मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में 20 मई को “नई तबादला नीति 2026” को मंजूरी दी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश 22 मई को जारी किया था। मुख्यमंत्री के ए प्लस नोटशीट वाले तबादले 31 मई तक पूरे करने के निर्देश दिए गए थे। ताकि 1 जून से सामान्य प्रक्रिया बिना किसी बाधा जारी रह सके। लेकिन कई विभागों में नियमों की अनदेखी की जा रही है। जिसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। पोर्टल पर डेडलाइन के भीतर लंबित आदेशों करने का निर्देश दिया गया है।
एमपी की नई तबादला नीती के बारे में जानें
नई पॉलिसी के तहत राज्य और जिला स्तर पर तबादले 1 जून से लेकर 15 जून तक करने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसफर आर्डर को ऑनलाइन पोर्टल पर जारी करना भी अनिवार्य है। ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। हालांकि जिन विभागों में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां ऑफलाइन आवेदन भी स्वीकार करने की अनुमति है। इसके अलावा नई व्यवस्था में पति-पत्नी की पोस्टिंग एक स्थान पर हो, इसे भी प्राथमिकता दी गई है। किसी बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों को भी तबादले से विशेष राहत दी गई।
सीएम डॉ.मोहन यादव ने अफसर को दी डेडलाइन
सीएम द्वारा रेकमेंडेड ए प्लस ट्रांसफर मामलों में आज रात 8 बजे तक आदेश जारी करें, सीएम की घोषणाओं पर निर्णय लेकर पालन की समय सीमा 3 दिन के भीतर सीएम ऑफिस को बताएं#madhyapradesh #Transfer pic.twitter.com/xwODmoUwr7
— MP Breaking News (@mpbreakingnews) July 3, 2026






