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हिमाचल में 6,297 प्री-प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती तय, सिर्फ ये होंगे उम्मीदवार

Written by:Neha Sharma
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हिमाचल प्रदेश में प्री-प्राइमरी प्रशिक्षकों की 6,297 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पात्रता और नियमों को स्पष्ट कर दिया है। निदेशालय ने इस संबंध में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को पत्र भेजकर नियम और शर्तों की जानकारी दी है।
हिमाचल में 6,297 प्री-प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती तय, सिर्फ ये होंगे उम्मीदवार

हिमाचल प्रदेश में प्री-प्राइमरी प्रशिक्षकों की 6,297 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय ने पात्रता और नियमों को स्पष्ट कर दिया है। इस भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र माने जाएंगे जिन्होंने दो साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से की हो। यह मान्यता केवल उन संस्थानों की मानी जाएगी जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की वेबसाइट पर दर्ज हैं। निदेशालय ने इस संबंध में राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को पत्र भेजकर नियम और शर्तों की जानकारी दी है।

प्री-प्राइमरी प्रशिक्षकों की भर्ती तय

राज्य में इस भर्ती प्रक्रिया का संचालन 14 निजी कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिन्हें शिक्षा खंड आधार पर चयनित किया गया है। कॉरपोरेशन ने जून-जुलाई में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी की थी। पात्रता के लिए उम्मीदवार की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बारहवीं कक्षा में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को अंकों में 5% की छूट दी गई है।

शिक्षा निदेशक आशीष कोहली के अनुसार, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री-स्कूल एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम (कम से कम दो वर्ष का) या बीएड (नर्सरी) जैसे कोर्स किए हुए उम्मीदवार ही चयन के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा हिमाचल से बाहर के संस्थानों से 12वीं पास करने वाले उम्मीदवारों को “वास्तविक हिमाचली” प्रमाणित होना आवश्यक होगा। स्कूलवार रिक्तियों का निर्धारण भी शिक्षा निदेशक द्वारा किया जाएगा।

प्रशिक्षकों को ₹10,000 मासिक पारिश्रमिक मिलेगा, जिसमें कर, सेवा शुल्क, एजेंसी चार्ज और अन्य खर्च शामिल होंगे। चयनित प्रशिक्षक जिला उपनिदेशक (शिक्षा) के समग्र नियंत्रण में, संबंधित स्कूल के वरिष्ठतम शिक्षक की देखरेख में काम करेंगे। सरकार की मंजूरी के बिना प्रशिक्षक को हटाया नहीं जा सकेगा। नामांकन में बदलाव या प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण केवल प्राथमिक शिक्षा निदेशक के परामर्श से ही किया जा सकेगा।

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