बिना परमिट संचालित बस जब्त
सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश जारी
जांच के दौरान बसों में अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार पेटी और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की जांच भी की गई। संचालकों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन विभाग का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। यात्रियों और स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए क्षमता से अधिक यात्रियों का परिवहन, अधिक किराया वसूली, बिना परमिट, बिना पंजीयन एवं सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर इंदौर में ओवरलोडिंग, अधिक किराया एवं बिना परमिट संचालित यात्री वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई। नियम उल्लंघन पर ₹1.24 लाख का जुर्माना वसूला गया।
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— Collector Indore (@IndoreCollector) August 26, 2026






