सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री कांवड़ों में जल भरकर महादेव मंदिरों में अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। इन्हीं की सुरक्षा को देखते हुए इंदौर के खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इंदौर से निकलने वाले कांवड़ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया गया है जिसमें तारीख और समय की जानकारी दी गई।
खंडवा रोड पर भारी वाहन प्रतिबंध
इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सावन मास के दौरान खंडवा रोड कावड़ यात्रा मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों पर समय के अनुसार प्रतिबंध लगाया गया है।
इंदौर से खंडवा की ओर और खंडवा से इंदौर की ओर आने जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रतिबंधित रहने वाली है। इन वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तेजाजी नगर इंदौर से राऊ गोल चौराहा होते हुए एबी रोड से मानपुर और बलकवाड़ा से होकर देशगांव की ओर रखा गया है।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार श्रावण मास में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा हेतु खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही निर्धारित समय तक प्रतिबंधित रहेगी। आमजन से सहयोग की अपील।
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आवश्यक सेवाएं रहेगी बहाल
यह प्रतिबंध केवल भारी माल वाहक वाहनों के लिए लागू किया गया है। इसके अलावा कार, जीप और दो पहिया वाहन पहले की तरह चालू रहेंगे। यात्री बस, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी के टैंकर, दूध के वाहन, एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन जैसी आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।






