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उच्च न्यायालय ने रद्द की नीट पीजी काउंसलिंग 2024 की प्रक्रिया, एनबीईएमएस को निर्देश दिए, नए सिरे से तैयार करें स्टेट मेरिट लिस्ट

Written by:Amit Sengar
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मामले में विस्तृत आदेश सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर नियम अनुसार इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देते हुए मेरिट सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं।
उच्च न्यायालय ने रद्द की नीट पीजी काउंसलिंग 2024 की प्रक्रिया, एनबीईएमएस को निर्देश दिए, नए सिरे से तैयार करें स्टेट मेरिट लिस्ट

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Jabalpur News : अहम फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच ने आदेश देते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी एनबीईएमएस को निर्देश दिए हैं कि वह नए सिरे से स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करें।

ग़ौरतलब है कि इसके पूर्व हुई मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। पूरा मामला स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने में जुड़ी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है जिसमें कई इन सर्विस कैंडिडेट्स को रैंकिंग में पीछे कर दिया गया था । रीवा निवासी डॉक्टर अभिषेक शुक्ला और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता आदित्य सांघी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल ऑफीसरों के पदों पर 3 साल की सेवा पूरी करने के बाद अतिरिक्त अंक का लाभ दिया जाता है । नीट पीजी काउंसलिंग 2024 के लिए जो मेरिट सूची तैयार की गई उसमें नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया गया। लेकिन राज्य सरकार ने दूसरी बार इस प्रक्रिया को लागू करते हुए नई सूची तैयार की जिससे याचिका कर्ता की रैंकिंग प्रभावित हुई और वह राज्य की मेरिट सूची में नीचे स्थान पर आए गए।

मेरिट सूची तैयार करने के आदेश

उच्च न्यायालय ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टेट पीजी मेरिट लिस्ट बनाई जा रही है जिससे सैकड़ो छात्र प्रभावित हैं। मामले में विस्तृत आदेश सुनाते हुए हाईकोर्ट ने पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को रद्द कर नियम अनुसार इन सर्विस कैंडिडेट को अतिरिक्त अंक देते हुए मेरिट सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं।

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