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Jabalpur Rape Case News : जबलपुर और कटनी जिले में पदस्थ रहें थान प्रभारी संदीप अयाची को आज तीन माह बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। टीआई पर जबलपुर में पदस्थ महिला पुलिस कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
मंगलवार को थाना प्रभारी संदीप अयाची को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संदीप अयाची सितंबर 2022 से केंद्रीय जेल जबलपुर में बंद है। संदीप अयाची की तरफ से केस लड़ रहें सीनियर वकील मनीष दत्त ने कोर्ट को बताया की थाना प्रभारी पर आरोप लगाने वाली महिला ट्रायल कोर्ट में नोटिस देनें के बाद भी नही आ रहीं है, लिहाजा ऐसे में संदीप अयाची को जमानत का लाभ दिया जाए। अधिवक्ता मनीष दत्त की दलीलें को सुनने के बाद जस्टिस डीके पालीवाल की कोर्ट ने संदीप अयाची को जमानत का लाभ दिया है।
यह है मामला
गौरतलब है कि 2018 में जब संदीप अयाची जबलपुर के गोरखपुर थाने में पदस्थ थे उस दौरान आरोप लगाने वाली महिला पुलिस आरकाम की तैनाती भी उसी थाने में थी। बाद में दोनों की जान पहचान हो गई इसके बाद संदीप अयाजी का तबादला पनागर थाने कर दिया गया। महिला आरक्षक की अक्टूबर 2018 में पनागर थाने में ड्यूटी लगाई गई। यहां आने के बाद थाना प्रभारी संदीप अयाची ने उसे बहला-फुसलाकर होटल ले गया और फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर टीआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट
