रविवार को भी लागू रहेगा लॉकडाउन, कलेक्टर ने की नागरिकों से सहयोग की अपील

रविवार को भी लागू रहेगा लॉकडाउन, कलेक्टर ने की नागरिकों से सहयोग की अपील

जबलपुर,संदीप कुमार

जबलपुर में रविवार को भी पूर्व आदेश के मुताबिक लॉकडाउन जारी रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भरत यादव द्वारा जारी गये आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए रविवार 2 अगस्त को भी जिले में अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट पर विराम लागू रहेगा। विराम की अवधि 3 अगस्त सोमवार सुबह 5 बजे समाप्त होगी।

कलेक्टर भरत यादव ने शनिवार को नियमानुसार लॉकडाउन सफल बनाने में दिये गये योगदान के लिये नागरिकों के प्रति आभार जताया है। कलेक्टर ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे रविवार के दिन भी अनलॉक पर विराम को सफल बनायें। अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और साबुन से हाथ धोते रहें। कोरोना से सावधानी और सजगता ही बचाव का उपाय है।

जिला दण्डाधिकारी भरत यादव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विराम के दौरान जबलपुर जिले में अति आवश्यक वस्तुऐं यथा दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि की दुकानें खुली रहेंगी। इनके अतिरिक्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की व्यवस्था यथावत रहेगी। जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें व निजी कार्यालय पूर्णत: बंद रहेंगे। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का संचालन पूर्णत: बंद रहेगा। किन्तु विराम से अति आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे- नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, विद्युत, दूरसंचार, नगर शासकीय, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया आदि साथ ही इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आई कार्ड) रखना अनिवार्य होगा। हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति में उपयोग किये जाने वाले निजी वाहनों को एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक और रेलवे स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने वाले निजी वाहन, आटो, रिक्शा, टैक्सी को छूट रहेगी। यात्रियों की टिकट ही पास के रूप में मान्य रहेगी। लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्य स्थल में कार्य करने हेतु इस विराम से मुक्त रहेंगे लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र (आईकार्ड) रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अति अति आवश्यक सेवा में लगे हुये परिवहन (ट्रांसपोर्ट) इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। शेष सभी गैर आवश्यक (शराब दुकानों सहित) गतिविधियां विराम के दौरान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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