27 प्रतिशत OBC आरक्षण को HC में चुनोती, सरकार समेत MPPSC को नोटिस

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जबलपुर| मध्यप्रदेश सरकार को 27 प्रतिशत OBC आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। MPPSC के चार छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जहाँ याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश में ST/SC और OBC का आरक्षण 63 प्रतिशत हो गया है। जिसके बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और MPPSC को नोटिस देते हुए तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। 

चारो छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि मध्यप्रदेश में ST/SC और OBC का आरक्षण 63 प्रतिशत हो गया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि SC के आदेशों के तहत ST/SC और OBC को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। बता दें कि हाल ही में मध्यप्रदेश विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

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