असक्षम लोगों के लिए शुरू मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। असक्षम लोगों के लिए शुरू की गयी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में दवाईयों और ऑक्सीजन व्यय का उल्लेख नहीं किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने नोटिस स्वीकार करते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त करने का समय देने की मांग हाईकोर्ट से की। हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आग्रह स्वीकार करते हुए कोरोना संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका की सुनवाई करने के निर्देश जारी किए हैं।

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नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच और रजत भार्गव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि स्वास्थ आयुक्त ने 6 मई को असक्षम व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री कोविड योजना के संबंध में सर्कुलर जारी किया था। निशुल्क उपचार पैकेज में रूम रेंट, नर्सिंग चार्ज, जांच, भोजन विशेषज्ञ परामर्शकर्ताओं के शुल्क, पैरामेडिकल शुल्क को शामिल किया गया है। याचिका में कहा गया था कि योजना के तहत ऑक्सीजन युक्त 13,332 बेड का प्रावधान किया गया है। मरीजों की संख्या अधिक होने पर उनका ऑक्सीजन व्यय तथा अस्पतालों में दवाईयां नहीं होने पर उनका व्यय कौन उठायेगा, इस संबंध में सर्कुलर में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय और उपमहाधिवक्ता एए बर्नाड उपस्थित हुए।

Shruty Kushwaha
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पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J.), 2001. 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल और लाइव इंडिया मुंबई में कार्य.

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि। View all posts by Shruty Kushwaha →
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