MP : गैर जमानती धाराओं में थाने से जमानत, HC ने मामले को बताया गंभीर, DGP को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश

MP : गैर जमानती धाराओं में थाने से जमानत, HC ने मामले को बताया गंभीर, DGP को 1 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश

MP High court on Bail of Non bailable Section :मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत हलफनामे पर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस के आला अधिकारियों से भी पूछा है कि आखिर गैर जमानती धाराओं वाले मामले में कैसे पुलिस ने आरोपी को थाने से ही जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने इस मामले में 1 सप्ताह के भीतर डीजीपी को जवाब पेश करने कहा है।

यह है मामला

जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ को आरोपी राजकुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रमन पटेल ने बताया कि कटनी की कोतवाली पुलिस ने 14 मार्च 2022 को 60 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार करते हुए उसी दिन थाने से जमानत पर रिहा कर दिया। इसके बाद पुनः कटनी की कोतवाली थाना पुलिस ने नवंबर 2022 को विवेचना पूर्ण कर कोर्ट में चालान पेश किया, जहां से आवेदक को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

1 सप्ताह के भीतर DGP को जवाब पेश करने के निर्देश

इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता से पूछा कि गैर जमानती अपराध में आरोपी को थाने से कैसे जमानत दे दी गई। जिस पर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि ऐसी विसंगति कई जिलों में पाई गई है। कोर्ट ने अब 1 सप्ताह के भीतर डीजीपी को जवाब पेश करने कहा है। – जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट

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