500 करोड़ के हवाला कांड के मुख्य आरोपी सरावगी को हाई कोर्ट से राहत, आरोप खारिज

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कटनी। वंदनी तिवारी। 

प्रदेश के बहुचर्चित हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीश सरावगी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनपर लगे सभी आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा तय किए गए आरोपो को जस्टिस जेके माहेश्वरी की सिंगल बेंच ने सरावगी की याचिका को मंजूर करते हुए कटनी की जिला अदालत आरोप तय करने के बिन्दु पर पुर्नविचार के मामला वापस कर दिया है।

दरअसल, सरावगी पर गलत तरह से संपत्ति आर्जित करने का आरोप था। मामला तब उजागर हुआ था जब एक बोगस फर्म का मालिक बीपीएल कार्ड धारक निकला था। बीपीएल कार्डधारी रजनीश तिवारी को आयकर विभाग ने एक नोटिस कर तलब किया था। बीपीएल कार्डधारी रजनीश तिवारी को एस के मिनरल्स का डायरेक्टर बताया गया था। मामले में जब जांच की गई तो इसके तार सतीश सरावगी से जुड़े निकले। इस मामले में उनपर करोड़ों के इस हेरफेर का आरोप था। जिसे लेकर उन पर कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। तीश पर दर्ज सभी मामलों में उसे ज़मानत मिल चुकी है. खुद पर तय हुए आरोपों को चुनौती देने के लिए सतीश की ओर से हाइकोर्ट मे पुनर्विचार  याचिका दायर की गयी थी।

इसी आदेश को चुनौती देते हए सतीश के वकील मनीष दत्त ने जबलपुए हाईकोर्ट ने याचिका लगी थी। जिस पर जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस ने विचार करने के बाद। कटनी कोर्ट के 22 अगस्त 17 के आदेश को खारिज करते हुए पुनविचार करने के निर्देश दिए।

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