
MP Outsourced Employees: मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय-अर्द्धशासकीय विभागों में कार्यरत 1 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने रक्षाबंधन से पहले कर्मचारियों श्रमिकों को ग्रैच्युटी, बोनस और छुट्टी देने का ऐलान किया है।इस संबंध में श्रम विभाग ने एक नई गाइडलाइन भी जारी भी की है।राज्य सरकार के इस फैसले से 3.25 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ होगा।
आउटसोर्स-श्रमिकों को मिलेंगे ये बड़े लाभ
- श्रम विभाग की नई गाइडलाइन के अनुसार, आउटसोर्स एजेंसियों को श्रम कानूनों का लाभ देना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को बीमा, ग्रेच्युटी, बोनस, ओवरटाइम, भविष्य निधि (पीएफ), और साप्ताहिक अवकाश जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
- आउटसोर्स कर्मचारियों को कोर्ट में याचिका दायर करने का भी अधिकार मिलेगा, यदि कोई कंपनी इन निर्देशों का पालन नहीं करती है।गाइडलाइन में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी आउटसोर्स एजेंसियां जो इन विभागों में काम कर रही हैं, उन्हें जल्द से जल्द लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
- सभी विभाग प्रमुखों को आदेश दिए हैं कि आउटसोर्स एजेंसियों का पंजीयन कर लायसेंस लेना अनिवार्य किया जाए ताकि श्रम कानूनों का उल्लंघन हो तो कार्रवाई की जा सके।
ये तय है न्यूनतम मजदूरी की दर
- अकुशल श्रेणी- 371 दैनिक वेतन- 9650 मासिक वेतन
- अर्द्धकुशल श्रेणी- 404 दैनिक वेतन- 10507 मासिक वेतन
- कुशल श्रेणी- 457 दैनिक वेतन- 11885 मासिक वेतन
- उच्च कुशल श्रेणी- 507 दैनिक वेतन- 13185 मासिक वेतन
लेखक के बारे में
Pooja Khodani
12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.
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