
Employee DA Hike
मध्य प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों और न्यायाधीशों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने इन अधिकारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है जिसके बाद डीए केंद्र के समान हो गया है। अब जुलाई 2025 से न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों को 58% डीए का भुगतान किया जाएगा। बढ़े हुए डीए के एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा। विधि और विधायी कार्य विभाग ने एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
3 फीसदी महंगाई भत्ता बढा
विधि और विधायी कार्य विभाग ने एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे निर्देश में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने 1 जुलाई 2025 से 3 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। इसके तहत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम-9 के अंतर्गत यह बढ़ोतरी न्यायिक सेवा अधिकारियों पर भी लागू होगी। 1 जुलाई 2025 से न्यायिक सेवा के सदस्यों को मूल वेतन के 55% की जगह अब 58% प्रतिमाह की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।इससे पहले जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 2 फीसदी वृद्धि की गई थी जिसके बाद न्यायिक सदस्यों का महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था।
एरियर का भी भुगतान होगा नगद
- संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पे-मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं होगा। इस आदेश के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनाक 01 जुलाई, 2025 से नगद किया जावेगा। महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9 (21) अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।
- एरियर राशि का भुगतान जुलाई 2025 से देय वेतन के उपरांत ही किया जाये। एरियर्स के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जायेंगे जहाँ से उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित किया गया हो।इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किये जायेंगे। तद्नुसार निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश अनुरूप संशोधित मानकर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2025 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए उपर्युक्त कंडिकाओं में बताये अनुसार किया जाए।
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का इंतजार
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवा के अधिकारियों और न्यायाधीशों का 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है लेकिन मध्य प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों को अब भी डीए का इंतजार है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी 2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है और अब जुलाई 2025 से फिर 3 फीसदी डीए बढ़ने की उम्मीद है। खबर है कि इस हफ्ते या एक नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव में सीएम मोहन यादव महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकते है जिसके बाद जुलाई से महंगाई भत्ता 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा । नई दरें जुलाई से लागू होंगी ऐसे में जुलाई अगस्त और सितंबर का भी एरियर मिलेगा।बता दे कि वर्ष 2025-26 के बजट में महंगाई भत्ता और राहत के लिए 64 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखा गया है। अभी 55 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जा रहा है।

12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

