Transfer 2024 : अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, तबादलों के लिए इस तारीख तक कर सकते है आवेदन, ये रहेंगे नियम-प्रक्रिया

आदेश के तहत महाप्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी एवं उनसे उच्च पद के अधिकारी स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे एवं ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना की अवधि 2 वर्ष से कम है उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा
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MP Electricity Employees Transfer : मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है।मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इसके तहत नियमित और संविदा पर पदस्थ कर्मचारी 10 अगस्त तक तबादलों के लिए वेबसाइट पोर्टल mpcz.in पर जाकर आवेदन कर सकते है।

10 अगस्त तक कर सकते है तबादलों के लिए आवेदन

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर्मचारियों (नियमित/संविदा) के सेवा संबंधी मामलों में विस्तार करते हुए कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण की सुविधा को और अधिक सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की है।इसके लिए कर्मचारियों को वेबसाइट पोर्टल mpcz.in पर जाकर 10 अगस्त तक आवेदन करना होगा।कोई भी कार्मिक एक ही बार ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत (सबमिट) कर सकेगा एवं स्थानांतरण के लिए केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, किसी भी स्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ये रहेंगे नियम

  • ध्यान रहे वेबसाइट पर बिजली कंपनी का मैदानी अमले को आवेदन के साथ बताना होगा कि वे किस वजह से ट्रांसफर कराना चाहते हैं।
  • जैसे परिवार में कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार है, पति या पत्नी सरकारी नौकरी में हैं और किसी दूसरे स्थान पर पदस्थ हैं या किसी सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत हैं।
  • महाप्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी एवं उनसे उच्च पद के अधिकारी स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे ।
  • ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना की अवधि 2 वर्ष से कम है उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों को तबादले हटने का इंतजार

मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को छह माह से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटने का इंतजार है। खबर है कि राज्य की मोहन यादव सरकार 15 अगस्त के बाद तबादलों से प्रतिबंध हटा सकती है। तबादलों से बैन हटने के बाद एक निश्चित अवधि में थोकबंद प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले किए जाएंगे लेकिन किसी भी संवर्ग में 20 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। नई तबादला नीति में गंभीर बीमारी, प्रशासनिक, स्वेच्छा सहित अन्य आधार स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जा सकती है।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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