MP में अब ऑनलाइन भी नहीं बिकेगा एनालॉग पनीर, Blinkit-Zepto समेत ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश

अमेजन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमेटो समेत 8 कंपनियों के स्टेट हेड को खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने लिखा पत्र, वेयरहाउस और गोदाम में भी नहीं रख सकेंगे प्रतिबंधित उत्पाद
Analog Paneer

भोपाल: मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद अब सरकार ने इसकी ऑनलाइन बिक्री पर भी सख्ती कर दी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने Blinkit, Zomato, Zepto, Ondoor, Reliance, BigBasket, Flipkart और Amazon के स्टेट हेड को पत्र भेजकर साफ किया है कि उनके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिबंधित एनालॉग दुग्ध उत्पादों की बिक्री नहीं होनी चाहिए। कंपनियों को अपने वेयरहाउस और गोदाम में भी इन उत्पादों का भंडारण नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक IAS मनोज पुष्प की ओर से 14 अगस्त को यह पत्र जारी किया गया है। इससे पहले 12 अगस्त को आदेश जारी कर मध्य प्रदेश की पूरी भौगोलिक सीमा में प्रतिबंधित एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगाई गई थी।

क्या है एनालॉग पनीर

एनालॉग पनीर ऐसा उत्पाद है जो देखने में पनीर जैसा होता है, लेकिन इसमें दूध की वसा या Milk Solids को पूरी तरह या आंशिक रूप से वनस्पति तेल, वनस्पति वसा या दूसरे गैर-दुग्ध पदार्थों से बदल दिया जाता है। सरकार के प्रतिबंधात्मक आदेश के दायरे में ऐसे ही पनीर एनालॉग यानी पनीर जैसे दिखने वाले गैर-डेयरी उत्पादों को रखा गया है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेकर वेयरहाउस तक रोक

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने ई-कॉमर्स कंपनियों से कहा है कि प्रतिबंधित उत्पाद उनके प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध न हों। साथ ही वेयरहाउस, गोदाम, डार्क स्टोर और दूसरे स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भी इनका भंडारण और वितरण नहीं किया जाए। इसके लिए Blinkit, Zomato, Zepto, Ondoor, Reliance, BigBasket, Flipkart और Amazon के मध्य प्रदेश के स्टेट हेड को निर्देश भेजे गए हैं।

जिलों में भी होगी निगरानी

आदेश का पालन कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ गोदामों, दुकानों और दूसरे प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित उत्पादों की उपलब्धता पर नजर रखी जाएगी। उल्लंघन मिलने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एक साल के लिए लगाया गया है प्रतिबंध

खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने 12 अगस्त को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। इसके तहत प्रतिबंध एक वर्ष के लिए तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। विभाग ने उपभोक्ताओं से भी पनीर और दूसरे दुग्ध उत्पाद खरीदते समय पैकेज पर लिखी सामग्री और उत्पाद संबंधी जानकारी को ध्यान से देखने की अपील की है।

Shyam Dwivedi
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Shyam Dwivedi

7 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव.

पत्रकार वह व्यक्ति होता है जो समाचार, घटनाओं, और मुद्दों की जानकारी देता है, उनकी जांच करता है, और उन्हें विभिन्न माध्यमों जैसे अखबार, टीवी, रेडियो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करता है। मेरा नाम श्याम बिहारी द्विवेदी है और मैं पिछले 7 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव है। View all posts by Shyam Dwivedi →
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