MP News: अब महिलाओं के लिए भी हेलमेट लगाना अनिवार्य, पालन न करने पर कटेगा चालान

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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई पहल की है। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में अब महिलाओं (women) का भी वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मोटरयान की एक धारा (motorvehicle section) के तहत हेलमेट (helmet) पहनने की छूट है जिसे अब सरकार ने हटा दिया है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1994 की धारा 213 को हटा दिया गया है। इसी धारा के तहत महिलाओं को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट न पहनने की छूट मिली हुई थी।

केंद्रीय मोटरवाहन अधिनियम की धारा 138 के तहत नियम ये है कि दुपहिया वाहन चलाते वक्त सवारी कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का हेलमेट लगाना अनिवार्य है। अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल के एक छात्र ने इसी धारा पर याचिका लगाई थी। उस याचिका के तहत छात्र ने महिलाओं के दुपहिया वाहन चलाने पर हेलमेट लगाने को अनिवार्य करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि महिलाओं के हेलमेट न पहनने से सड़क हादसों में महिलाओं की मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे।

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अब नए नियम के लागू होने के बाद दुपहिया वाहन में सवारी करते वक़्त महिलाओं का हेलमेट पहनना भी अनिवार्य करदिया गया है। अब तक हेलमेट के चालान कटने हेतु महिलाओं को नहीं रोका जाता था लेकिन अब बिना हेलमेट के महिलओं का भी चालान काटा जाएगा।

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