Transfer 2024 : राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, तबादलों को लेकर आया ये नया अपडेट

कोई भी विभाग लिपिकों की पदस्थापना की नोटशीट को ऑफलाइन नहीं भेजेगा। यह नोटशीट सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना शाखा को भेजी जाएगी।
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Transfer in Madhya Pradesh : एक तरफ मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ,शिक्षकों, अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को लंबे समय से तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटने का इंतजार है।वही दूसरी तरफ मंत्रालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी लिपिकों की एक अक्टूबर से अब ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है।इस संबंध में
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

दरअसल, हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर कहा है कि कोई भी विभाग लिपिकों की पदस्थापना की नोटशीट को ऑफलाइन नहीं भेजेगा। यह नोटशीट सामान्य प्रशासन विभाग की स्थापना शाखा को भेजी जाएगी। बल्कि 1 अक्टूबर से यह प्रस्ताव पदस्थापना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही भेजे जाएंगे।सामान्य प्रशासन विभाग इन मिलने वाले प्रस्तावों पर विचार करेगा और ऑनलाइन ही तबादले किए जाएंगे।

अब लिपिकों के ऑनलाइन होंगे तबादले

  • बता दे कि मध्य प्रदेश मंत्रालय में लिपिकों के एक से दूसरे विभाग में तबादले किए जाते हैं यानि मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों के तबादले मंत्रालय के विभागों में ही किए जाते हैं, इनका ट्रांसफर दूसरे विभागों में किए जाने का प्रावधान नहीं है। यह प्रक्रिया लगातार पूरे वर्ष चलती रहती है। लेकिन अब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा।
  • मंत्रालय सेवा के कर्मचारियों अधिकारियों के तबादले सामान्य प्रशासन विभाग ही करता है।अबतक स्कूल शिक्षा में ही ट्रांसफर की ऑनलाइन व्यवस्था लागू है, इसमें शिक्षकों को रिक्त पदों के हिसाब से ऑनलाइन आवेदन बुलाए जाते है।नई ट्रांसफर पॉलिसी में इस बार भी स्कूल शिक्षा विभाग में तबादले ऑनलाइन ही किए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

अक्टूबर में हट सकता है तबादलों से प्रतिबंध

इधर, बहुप्रतिक्षित नई तबादला नीति 2024—25 को लेकर अक्टूबर में होने वाली कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।खबर है कि बीजेपी सदस्ता अभियान समाप्त होते ही नई तबादला नीति लागू कर दी जाएगी।सुत्रों की मानें तो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में 10 से 15 दिन के लिए तबादला से बैन हटाया जा सकता है।इसके तहत एक निश्चित अवधि में प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले होंगे, लेकिन किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक तबादले नहीं किए जा सकेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के जिले के भीतर तबादले करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों तो राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत तबादले होंगे।नई तबादला नीति में गंभीर बीमारी, प्रशासनिक, स्वेच्छा सहित अन्य आधार स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जा सकती है।

Pooja Khodani
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12 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में.

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। (पत्रकारिता में 12 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ हर खबर पर पैनी नजर) View all posts by Pooja Khodani →
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