MP Budget News: आवेदन को अब लटका नहीं सकेंगे अधिकारी, अपने आप जारी हो जाएगा सर्टिफिकेट

mo finance minister

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र विधानसभा (vidhan sabha) में चल रहे बजट सत्र (budget session) के दौरान प्रदेश वित्त मंत्री (state finance minister) ने लोक सेवा (public service) सम्बंधित बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लोक सेवा गारंटी कानून में बड़ा बदलाव किया है।इसमें डीम्ड अप्रूवल को भी शामिल किया गया है।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए लोक सेवा गारंटी कानून में बड़े बदलावों को बताया। उन्होंने बताया कि आय प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, नल-बिजली कनेक्शन, इलाज राशि की मंजूरी सहित 258 तरह सरकारी सेवाओं (government services) के आवेदन के लिए अब आम जनों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस नए कानून के तहत सरकारी अफसरों को समय सीमा के अंतर्गत या तो आवेदन मंजूर करना होगा या फिर समय सीमा के खत्म होने तक कारण बता कर उसे निरस्त करना होगा।अफसरों ऐसा करने में असमर्थ रहने पर पोर्टल अपने आप ही आवेदन को स्वीकृत कर लेगा और आवेदक को ऑनलाइन सर्टिफिकेट (online certificate) जारी कर देगा।

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वित्त मंत्री ने इस दौरान एकत्व योजना के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर नागरिक का एकल डेटा बनेगा। इससे अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए आम जन को बार-बार दस्तावेज नहीं लाने पड़ेंगें। वित्त मंत्री ने परिचय नामक पोर्टल को लॉच करने के साथ ही बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से हर सरकारी विभाग से जुड़ी जानकारी और उसे प्राप्त करने का तरीका आम जन जान सकेंगे।

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