हाई कोर्ट ने ठाणे से नरेश म्हस्के की जीत पर चुनौती खारिज की, उद्धव ठाकरे गुट की थी मांग

महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब भी राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ठाणे से जीतने वाले सांसद नरेश म्हस्के की जीत को कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब भी राजनीतिक हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ठाणे से जीतने वाले सांसद नरेश म्हस्के की जीत को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। ठाकरे गुट के सांसद राजन विचारे ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए आरोप लगाया था कि शिंदे गुट के उम्मीदवार नरेश म्हस्के ने अपने चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाई है, इसलिए उनका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि, बंबई हाई कोर्ट ने इस याचिका में डिफेक्ट पाते हुए इसे खारिज कर दिया।

राजन विचारे की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया था कि नरेश म्हस्के ने हलफनामे में एक आपराधिक केस से जुड़ी दोषसिद्धि का जिक्र नहीं किया। उनका कहना था कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाने का मतलब है कि मतदाताओं को गुमराह किया गया। दूसरी ओर, शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद नरेश म्हस्के ने इसका विरोध करते हुए साफ किया कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया।

उद्धव ठाकरे गुट की मांग खारिज

म्हस्के ने कोर्ट में दलील दी कि कानून के अनुसार उम्मीदवार को केवल तभी दोषसिद्धि का जिक्र करना पड़ता है जब उस पर एक साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई गई हो। इस मामले में उन्हें दोषी तो ठहराया गया था, लेकिन किसी प्रकार की जेल सजा नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने म्हस्के की इस दलील को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि चुनाव याचिका में कार्रवाई का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और इसमें कई खामियां थीं, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र की 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सात पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, यह जीत पिछले चुनाव के मुकाबले कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि इस बार शिंदे गुट को छह सीटें कम मिलीं। दूसरी ओर, उद्धव ठाकरे गुट इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन नतीजों से असंतोष स्पष्ट दिखा। ठाणे सीट पर उठे इस विवाद और कोर्ट के फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

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