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इन कर्मचारियों को होली का तोहफा, सातवें वेतनमान का मिलेगा लाभ, जानें कितनी बढ़कर आएगी पेंशन!

Written by:Pooja Khodani
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इन कर्मचारियों को होली का तोहफा, सातवें वेतनमान का मिलेगा लाभ, जानें कितनी बढ़कर आएगी पेंशन!

रांची, डेस्क रिपोर्ट। झारखंड के शिक्षकों और अधिकारियों (Jharkhand Retired teachers)  के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) ने सभी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों और अधिकारियों को होली का तोहफा दिया है।अब सभी विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत शिक्षकों और अधिकारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस संबंंध में उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग (Higher and Technical Education Department) ने इससे संबंधित संकल्प पत्र जारी कर दिया है।

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हेमंत सोरेन कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में लिए गए फैसले के बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विवि के सेवानिवृत्त शिक्षकों व अधिकारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर पेंशन का भुगतान करने के संबंध में संकल्प जारी किया है।पेंशन का भुगतान दो सूत्रों के आधार पर किया जायेगा। अब इसका गजट प्रकाशन किया जायेगा।जारी संकल्प के अनुसार, 1 जनवरी 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और पदाधिकारियों को 7th Pay Commission के अंतर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लाभ 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से अनुमान्य होगा।

इसके तहत संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति और मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान और वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में प्राप्त वेतन के आलोक में निर्धारित वेतन का 50% के रूप में पेंशन और 30% के रूप में पारिवारिक पेंशन दिया जायेगा।31 मार्च 2021 को प्राप्त पेंशन राशि में 2.57 के स्थिर गुणक से गुना कर पेंशन और पारिवारिक पेंशन राशि का निर्धारण किया जायेगा।

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इसके अलावा उम्र सीमा 80 वर्ष एवं इससे अधिक लेकिन 85 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 20%, 85 वर्ष एवं अधिक लेकिन 90 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 30%, 90 वर्ष एवं अधिक लेकिन 95 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 40%, 95 वर्ष एवं अधिक लेकिन 100 वर्ष से कम होने पर मूल पेंशन का 50% और 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र होने पर मूल पेंशन का 100% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान होगा। विवि के सेवारत कर्मियों की तरह पेंशन भोगी को चिकित्सा भत्ता मिलेगा। नया वेतनमान का लाभ उन पेंशनरों को दिया जाएगा, जिनके वेतन निर्धारण को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

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