कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं और और कंपनियों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने वेतन सीमा में संशोधन के कारण ECR दाखिल करने में लगने वाले अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2026 की ECR दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 दिन बढ़ा दी है। अब नियोक्ता 15 अक्टूबर की जगह 31 अक्टूबर तक ECR ( इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न ) दाखिल और PF योगदान जमा कर सकते हैं।
EPFO ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर यह सूचना दी है। ध्यान रहे यह छूट केवल सितंबर 2026 के वेतन माह के ECR और संबंधित वैधानिक अंशदान के लिए है। अन्य महीनों की समय-सीमा अपने निर्धारित नियमों के अनुसार लागू रहेगी। यह फैसला ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों और नियोक्ताओं पर लागू होगा।
क्या है ECR
ECR (Electronic Challan-cum-Return), एक इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है, जिसके जरिए नियोक्ता अपने कर्मचारियों के वेतन, PF कटौती और कंपनी के अंशदान की पूरी जानकारी EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर महीने कंपनी को EPFO पोर्टल पर एक फाइल अपलोड करनी पड़ती है, जिसमें लिखा होता है – किस कर्मचारी का कितना PF कटा, कंपनी ने कितना दिया। कंपनी हर महीने सैलरी से 12% काटती है और खुद भी 12% जमा करती है।ये पैसा EPFO में UAN / PF नंबर पर जमा होता है।
समय पर ECR फाइल होने से कर्मचारियों के PF खातों में अंशदान बिना रुकावट जमा होता है और भविष्य में पेंशन, एडवांस निकासी या ट्रांसफर क्लेम में तकनीकी समस्या नहीं आती। अगर नियोक्ता तय समय पर PF का योगदान जमा नहीं करते हैं, तो कानून की धारा 7Q के तहत बकाया राशि पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज लग सकता है। इसके अलावा धारा 14B के तहत पेमेंट में देरी की अवधि और लागू नियमों के मुताबिक बकाया रकम पर 5% से 25% तक हर्जाना जा सकता है।
EPFO पोर्टल पर ऐसे फाइल करें ECR
- सबसे पहले EPFO के आधिकारिक Employer Portal पर जाएं ।
- अब अपनी Establishment ID व पासवर्ड से लॉगिन करें।
- ECR सेक्शन में जाकर कर्मचारियों की सैलरी और PF अंशदान की जानकारी तय फॉर्मेट में तैयार करें।
- अब टेक्स्ट फाइल अपलोड करें और सारी जानकारी ध्यान से जांच लें।
- चालान जनरेट करें और TRRN नंबर हासिल करें।
- चालान के जरिए तय रकम का भुगतान कर पेमेंट का रिकॉर्ड अपने पास रख लें।
📢 नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना!
वेतन सीमा में संशोधन के कारण ECR दाखिल करने में लगने वाले अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए, सितंबर 2026 की ECR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।
#EPFO #ECR #SocialSecurity #EPFOWithYou #HumHainNa https://t.co/FeNbJj7DYk
— EPFO (@officialepfo) October 14, 2026
📢 Attention Employers!
The September 2026 ECR filing and payment deadline is extended to 31 October 2026.
File your ECR and pay dues by the extended deadline.
#EPFO #ECR #SocialSecurity #EPFOWithYou #HumHainNa https://t.co/4RTzHeAwnr
— EPFO (@officialepfo) October 13, 2026






