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EPFO : कर्मचारियों- खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर, PF ऑटो क्लेम लिमिट में बढ़ोतरी, अब मिलेगा ज्यादा लाभ, जानें डिटेल्स

Written by:Pooja Khodani
Published:
ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है।इस वित्तीय वर्ष में 1.15 करोड़ दावों का स्वतः सेटलमेंट विधि से निपटान किया गया है।  नवंबर 2024 में राशि अस्वीकृति अनुपात घटकर 14 प्रतिशत रह गया है।
EPFO : कर्मचारियों- खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर, PF ऑटो क्लेम लिमिट में बढ़ोतरी, अब मिलेगा ज्यादा लाभ, जानें डिटेल्स

EPFO Auto claim Limit : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के कर्मचारियों-खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है।खास बात ये है कि यह सुविधा अब मकान, शादी और शादी के लिए एडवांस लेने पर भी लागू होगी।

इसका लाभ 27.74 करोड़ कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है।‘ईज ऑफ लिविंग’ यानी जीवनयापन में आसानी” को सुगम बनाने के लिए ऑटो क्लेम समाधान अब ईपीएफ योजना, 1952 के अनुच्‍छेद 68के (शिक्षा और विवाह के उद्देश्य) और 68बी (आवास के उद्देश्य) के तहत सभी दावों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1.15 करोड़ दावों का स्वतः सेटलमेंट विधि से निपटान किया गया है।  नवंबर 2024 में राशि अस्वीकृति अनुपात घटकर 14 प्रतिशत रह गया है।

CBT की 236वीं बैठक में हुए ये भी महत्वपूर्ण फैसले

  • दरअसल, हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 236वीं बैठक में कई बड़े मुद्दों पर जानकारी साझा की गई। इस बैठक में EPFO की तरफ से बताया गया कि ऑटोक्लेम सेटलमेंट की सीमा को बढाया दिया गया है।
  • एम्प्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के फायदे को 28 अप्रैल 2024 से पहले की तारीख से लागू करने, न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक करने का भी फैसला लिया गया। ईएलआई योजना में कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों को बीमा कवर दिया जाता है।
  • सीबीटी ने ईपीएफ योजना, 1952 के अनुच्छेद60(2)(बी) में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी के तहत निपटान की तारीख तक सदस्यों को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे सदस्यों को वित्तीय लाभ होगा और शिकायतें कम होंगी।मौजूदा प्रावधानों के अनुसार महीने की 24 तारीख तक निपटाए गए दावे के लिएब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के अंत तक होता था। सदस्यों को ब्याज हानि से बचाने के लिए अब तकब्याज रहित दावों को 25 तारीख से लेकर प्रत्येक महीने के अंत तक संसाधित नहीं किया जाता था। नये निर्णय के बाद इन दावों को पूरे महीने संसाधित किया जाएगा, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी औरसमय पर निपटान होगा।

सीआईटीईएस 2.01 से 78 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ

  • ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सीआईटीईएस 2.01 में केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली कार्यान्वित किया जाना है, जिसकी लक्षित परिचालन तिथि 1 जनवरी 2025 है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक पेंशन योजना धारको को लाभ होगा। पेंशनभोगी इस के जरिए देश में किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से अपनी पेंशन ले सकेंगे। इससे दावा प्रक्रिया में तेजी आएगी और सत्यापन आदि के लिए बैंक जाने की आवश्यकता समाप्त होगी।
  • केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 28.04.2021 के सामान्य वैधानिक नियम 299(ई) के माध्यम से कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना लाभों का विस्तार 28.04.2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुमोदित कर दिया। इससे कर्मचारियों को न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को निर्बाध लाभ सुनिश्चित कराने के लिए 6,385.74 करोड़ रुपये के अधिशेष वाले बीमांकिक मूल्यांकन समर्थित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
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Pooja Khodani
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