Google ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, 1338 करोड़ के जुर्माने का है मामला, पढ़ें पूरी खबर

Supreme Court

Google Challenges CCI In Supreme Court: दुनिया की प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी गूगल ने भारत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिग्गज टेक कंपनी ने नेशनल लॉ अपिलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल इस तरीके से कॉम्पीटीशन कंपनी ऑफ इंडिया के आदेश को भी चुनौती दे रही है। जिसमें कंपनी पर 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके साथ गूगल ने यह भी तर्क दिया है कि एंड्रॉयड का ओपन सिस्टम किसी भी मोबाइल फोन को और भी ज्यादा किफायती बनाता है। जो विभिन्न कंपनियों के करीब 15,000 से अधिक मॉडल्स को कैपेबल भी बनाता है।

CCI को चुनौती

दरअसल, साल 2022 अक्टूबर में भारतीय प्रतिस्पर्धा सयोग (सीसीआई) ने अल्फवेट Inc इकाई पर एंड्रॉयड के लिए मार्केट में अपनी स्थिति का फायदा उठाने के आरोप लगाते हुए 161 मिलियन डॉलर यानि करीब 1338 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका था। बता दें की गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम भारत में लगभग 97 फीसदी फोन को पॉवर देता है। जिसके लिए इससे पहले Google ने न्यायधीकरण में भी अपील की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही एंटीट्रस्ट रूलिंग को ब्लॉक करने की अपील को खारिज कर दिया गया है। हालांकि न्यायधीकरण द्वारा जुर्माने की टोटल राशि की 10% रकम को ही चुकाने को कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट है गूगल की आखिर उम्मीद

न्यायधीकरण के फैसले से असन्तुष्ट हो कर गूगल ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। और सीसीआई के फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। बता दें कि CCI ने निर्देश के मुताबिक कंपनी को अपना बिजनेस मॉडल बदलने के लिए 19 जनवरी का समय दिया गया है। जिसने टेक कंपनी की चिंता भी बढ़ा दी है। हालांकि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की है।

Manisha Kumari Pandey
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