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8वें वेतन आयोग की पेंशन पर सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी, 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों को नहीं मिलेगा फायदा

Written by:Gaurav Sharma
Published:
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन संशोधन पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आयोग की सिफारिशों के बाद ही तय होगा।
8वें वेतन आयोग की पेंशन पर सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी, 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर होने वालों को नहीं मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के तहत पेंशन में संशोधन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। संसद में यह स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा।

यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। इस घोषणा ने उन हजारों कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका दिया है जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं और संशोधित पेंशन की उम्मीद कर रहे थे।

सरकार ने संसद में क्या स्पष्ट किया?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन सीधे तौर पर वित्त अधिनियम, 2025 (Finance Act 2025) से निर्धारित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि पेंशन को नियंत्रित करने के लिए अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं।

उन्होंने विस्तार से बताया कि कर्मचारियों की पेंशन, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021, असाधारण पेंशन नियम, 2023 और समय-समय पर जारी होने वाले सरकारी आदेशों के तहत दी जाती है। जब भी कोई नया वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है और सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है, तो पेंशनभोगियों के लिए अलग से सामान्य आदेश (General Orders) जारी किए जाते हैं।

सरकार ने यह भी साफ किया कि वित्त अधिनियम 2025 का भाग-IV केवल मौजूदा पेंशन नियमों को कानूनी वैधता प्रदान करता है, इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

8वें वेतन आयोग का गठन और रिपोर्ट की समय-सीमा

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी अपडेट दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि 3 नवंबर, 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को अधिसूचित कर दिया गया है।

आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन करेगा और अपनी सिफारिशें देगा।

इसका मतलब है कि पेंशन व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव या संशोधन आयोग की रिपोर्ट आने और सरकार द्वारा उसे मंजूरी दिए जाने के बाद ही संभव हो पाएगा। तब तक, मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पेंशन प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सभी निर्णय आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही लिए जाएंगे।

8th-CPC-RS-Q-AU223-22-07-2025
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